विधानसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीवान जिला में धारा-144 लागू कर दिया गया है तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने...

विधानसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीवान जिला में धारा-144 लागू कर दिया गया है तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने जिलेवासियाें को आदर्श अचारसंहिता का पालन कराने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है। डीएम ने कहा कि आदर्श अचारसंहिता लागू होने के साथ निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके आलोक में प्रशासनिक लर्ट जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा है कि आदर्श अचारसंहिता की सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी कार्यालयों के प्रधानों को सतर्क करते हुए विधिसंवत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक इस अवधि में किसी भी व्यक्ति अथवा राजनितिक दल अथवा संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। डीएम ने कहा कि ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग रात्रि में दस बजे से प्रात: छह बजे तक वर्जित रहेगा।
डोर-टू डोर अभियान में पांच व्यक्ति से अधिक नहीं रहेंगे
जिलाधिकारी ने कहा कि डोर टू डोर अभियान में राजनैतिक पार्टी कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में पांच व्यक्तियों से अधिक नहीं रहेंगे। रोड-शो के दौरान दस वाहन के बजाये पांच वाहन ही होंगे और वाहन के काफिले दो सेट के बीच का अंतराल 100 मीटर के जगह आधा घंटा होगा। कहा कि बिना मास्क पहने कोई व्यक्ति घर से बाहर भ्रमण नहीं करेगा। भ्रमण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग के अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकता है।
आपत्तिजनक संदेश वायरल करने पर हाेगी कार्रवाई
कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन किसी भी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख ,फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख ,फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार के आपत्तिजनक संदेश, व्हाटसएप्प या अन्य सोशल मीडिया एसएमएस अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से अदान प्रदान नहीं करेंगे। जिससे चुनाव आदर्श अचार संहिता का उल्लघन होता हो। डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेगा एवं संपदायिक भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गडासा एवं अन्य मानव शरीर के लिए घातक किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे।
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