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रबड़ डैम बनने से विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी में सालभर रहेगा पानी : संजय झा

जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि फल्गु नदी में रबड़ डैम बनेगा। इससे विष्णुपद मंदिर (गया) के निकट फल्गु नदी में सालोभर दो फीट पानी र...

जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि फल्गु नदी में रबड़ डैम बनेगा। इससे विष्णुपद मंदिर (गया) के निकट फल्गु नदी में सालोभर दो फीट पानी रहेगा। मंदिर के 300 मीटर डाउनस्ट्रीम में फल्गु नदी पर 3 मीटर ऊंचा और 405 मीटर लंबाई में कंस्ट्रक्शन के साथ रबड़ डैम बनेगा। बाएं और दाएं तट को जोड़ते हुए तीर्थ यात्रियों के आवागमन के लिए रबड़ डैम के ऊपर 405 मीटर की लंबाई में पैदल पार पथ बनेगा।

दाएं तरफ 360 मीटर की लंबाई में नदी तट को ऊंचा और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए यहां कंक्रीट लाइनिंग होगी। बाएं व दाएं तट पर 50-50 मीटर की लंबाई में दो घाट बनेंगे। मंदिर के अपस्ट्रीम में 5 बोरवेल लगाया जाएगा। विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी में मानसून अवधि छोड़कर पानी की किल्लत रहती है।

यहां पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए आते हैं। पानी नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी होती है। यह योजना 266 करोड़ की है। उन्होंने 696 करोड़ रुपए की लागत वाले पश्चिमी कोसी नहर के शेष हिस्से व पुनर्स्थापना कार्य तथा झंझारपुर में 3.82 करोड़ से बनने वाले मिथिला हाट के बारे में भी जानकारी दी। कहा- यह हाट ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर फोरलेन के पास है। यहां पर्यटक आसानी से आ-जा सकेंगे।

विष्णुपद मंदिर मामले में लंबित अपील का निपटारा 15 दिन में करें
पटना हाईकोर्ट ने गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मन्दिर के प्रबंधन को लेकर निचली अदालत में लंबित अपील का निपटारा 15 दिनों के में कराने का निर्देश गया के जिला जज को दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस एस. कुमार की खण्डपीठ ने गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर पीआईएल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट ने गत 4 सितम्बर को गया के पंडों के रुख पर नाराजगी जताते हुए अपील के त्वरित निपटारे को लेकर निचली अदालत को निर्देश दिया था। लेकिन निपटारा नहीं हो सका।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता गणपति त्रिवेदी ने कोर्ट को जानकारी दी कि गत शनिवार को उन्होंने महाधिवक्ता ललित किशोर एवं अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार के साथ इस मामले को लेकर बैठक की थी। बैठक का नतीजा भी सकारात्मक रहा।

कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और राज्य न्यास बोर्ड ने संयुक्त रूप से गया विष्णुपद मन्दिर के विकास के लिए एक स्कीम तैयार किया है। लेकिन निचली अदालत में अपील लम्बित रहने के कारण स्कीम को लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी के बाद कोर्ट ने गया के जिला जज को निचली अदालत में लम्बित अपील का निपटारा पन्द्रह दिनों में कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।



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प्रतीकात्मक फोटो।


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