पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि चुनाव में राजनीतिक दल और उसके उम्मीदवार निजी मकानों के स्वामी की सहमति से उनके ...

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि चुनाव में राजनीतिक दल और उसके उम्मीदवार निजी मकानों के स्वामी की सहमति से उनके मकान पर प्रचार सामग्री लगा सकता है।
जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने भाजपा के ठेकेदार सेंचुरी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निजी मकानों पर पार्टी का बैनर, पोस्टर और झंडा लगाने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
वरीय अधिवक्ता एस डी संजय ने कोर्ट को बताया कि भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान निजी मकानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए ठेकेदार को जिम्मेवारी सौंपी थी। लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ठेकेदार को इजाजत नहीं दी।संजय ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग ने जो आदर्श आचार संहिता जारी की है।
उसमें उम्मीदवारों के साथ ही राजनीतिक दलों को भी निजी मकानों पर प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके बावजूद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इजाजत नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद को भी सुनने के बाद यह आदेश दिया।
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