पटना जिले में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है। अब पटना जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत अनुमंडल स्त...

पटना जिले में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है। अब पटना जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत अनुमंडल स्तर पर टीम गठित कर मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सभी का सजग, सुरक्षित व सावधान रहना जरूरी है।
पटना प्रमंडल में आने वाले सभी छह जिलों के डीएम को मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने, जांच कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करने, मास्क नहीं पहनने वालों पर अनुमंडलवार टीम गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
गुरुवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने सभी छह जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से पॉजिटिव और निगेटिव होने वाले व्यक्तियों का हर दिन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, दुकानों का औचक निरीक्षण कर कोविड-19 के मानक का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने, लोगों को जागरूक करने के लिए माइकिंग कराने का निर्देश दिया है।
बिना मास्क मिले चालक तो होगी कार्रवाई
सार्वजनिक वाहनों पर सफर करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित कराने का कार्य चालक द्वारा किया जाएगा। बिना मास्क पकड़े जाने पर यात्री और वाहन चालक दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए ऑटो चालक संघ, परिवहन से जुड़े व्यापारिक संघों के साथ दुकानदार संघों से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करने का टास्क संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है।
यार्ड में खड़ी जनरल कोचों को पार्सल ट्रेनों में जोड़ कर होगा इस्तेमाल
कोरोना काल में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से इनमें लगने वाले पार्सल यान के जरिए होने वाली माल ढुलाई प्रभावित हुई। ऐसे में अब रेलवे यार्ड या सेक्शन में खड़ीं जनरल बोगियों से माल ढोने की तैयारी है। जनरल बोगियों को पार्सल ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। कोरोना काल में ट्रेनों का सामान्य परिचालन अबतक शुरू नहीं होने के कारण रेलवे का पूरा जोर इन दिनों माल ढुलाई पर है।
लेकिन, पार्सल बोगियों की कमी हो रही है। अधिक से अधिक माल ढुलाई के लिए रेलवे ने सवारी गाड़ियों के जनरल कोच का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि जनरल कोच में 10 टन से अधिक पार्सल नहीं ढोया जा सकेगा। इससे अधिक से अधिक माल ढुलाई करने में मदद मिलेगी।
कार्यालयों का होगा औचक निरीक्षण
सरकारी और निजी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य हैं। बिना मास्क पहने कार्य करने वालों के खिलाफ औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
कंटेनमेंट जोन में कांट्रेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए कहा
- प्रमंडलीय आयुक्त ने कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे कर कांट्रेक्ट ट्रेसिंग करने, मेडिकल कैंप लगाने, सेनेटाइजेशन कराने व मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।
- उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, सेनेटाइजर का उपयोग करने या नियमित अंतराल पर साबुन-पानी से हाथ धोने की अपील की।
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