सिरदला प्रखंड के ग्राम पंचायत सिरदला के लाभुकों द्वारा की गई शिकायत के आलोक में जांच पदाधिकारी द्वारा की गई जांच में आरोप की पुष्टि होने के...
सिरदला प्रखंड के ग्राम पंचायत सिरदला के लाभुकों द्वारा की गई शिकायत के आलोक में जांच पदाधिकारी द्वारा की गई जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद रजौली एसडीओ चन्द्रशेखर आजाद ने जनवितरण प्रणाली विक्रेता परमानंद किशोर के जनवितरण दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के लाभुकों के शिकायत के आलोक में बीते अनुसार 11 दिसंबर को विक्रेता के दुकान की जांच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई।
जिसमें विक्रेता परमानंद किशेर के विरूद्ध प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला खाद्यान्न एवं चना लाभुकों को नहीं दिया जाना,दुकान पर विक्रेता का स्वंय उपस्थित नहीं होना, दुकान में सचिन कुमार नामक व्यक्ति की उपस्थिति पाया जाना, सचिन कुमार के भाई सौरभ कुमार द्वारा पीओएस मशीन लेकर चला जाना, घर से बार-बार बुलाने के बाद भी विक्रेता की उपस्थिति नहीं होना व जांच के दौरान उपस्थित 49 लाभुकों ने शिकायत कर आरोप लगया है।
उन्होंने बताया आपूर्ति पदाधिकारी के जांच रिर्पोट के बाद विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछते हुए 24 घंटे के भीतर जबाव देने का निर्देश दिया गया। लेकिन विक्रेता ने कई दिन बाद स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित किया जो असंतोषजनक पाया गया।
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