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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद कानुमुरु रघुराम कृष्णम राजू के खिलाफ 2012 से 2017 के बीच जाली दस्तावेज बनाने के लिए बैंकों के कंसोर्टियम को कथित रूप से 237.84 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

  केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद कानुमुरु रघुराम कृष्णम राजू के खिलाफ 2012 से 2017 के बीच जाली दस्ताव...

 



केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद कानुमुरु रघुराम कृष्णम राजू के खिलाफ 2012 से 2017 के बीच जाली दस्तावेज बनाने के लिए बैंकों के कंसोर्टियम को कथित रूप से 237.84 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।


भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी) और 471 (आपराधिक उद्देश्यों के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक, चेन्नई द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया है।।


राजू नरसापुरम संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। हालांकि, उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पार्टी ने पिछले साल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी अयोग्यता की मांग की गई थी।


राजू के अलावा, उनकी कंपनी Ind Barath Power Gencom Ltd. और कंपनी के छह अन्य निदेशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय हैदराबाद में स्थित है और संयंत्र टूथुकुडी, तमिलनाडु में स्थित है।


प्राथमिकी के अनुसार, राजू और अन्य ने कथित तौर पर धन को डायवर्ट किया था। बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए खातों में हेरफेर किया था, जिसमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और आईएलएफएस शामिल थे।


बैंकों के कंसोर्टियम के अनुरोध पर एक ऑडिट फर्म द्वारा आयोजित फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान धोखाधड़ी सामने आई। ऑडिट में 25 मई, 2012 से 21 मई, 2017 के बीच कंपनी के लेनदेन को ध्यान में रखा गया और 24 जुलाई, 2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।


एफआईआर में कहा गया है कि पावर प्लांट, इंड बैरथ पावर जेनकॉम लिमिटेड, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 189 मेगावाट की क्षमता वाला एक बिजली संयंत्र है। कंपनी ने जनवरी 2010 में अपना परिचालन शुरू किया लेकिन मई 2017 में बंद कर दिया गया। बैंकों के कंसोर्टियम में कंपनी का खाता 28 मई, 2017 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गया।


राजू ने कहा कि सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बिना किसी तथ्य के गढ़ी गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह जांच में सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे और मामले में सफाई देंगे। राजू ने आरोप लगाया कि यह मामला उनकी ही पार्टी के नेताओं के दबाव में दर्ज किया गया। साथ ही उन्होंने मांग की कि सीबीआई को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय और चेन्नई में एसबीआई अधिकारियों के बीच टेलीफोन कॉल के डेटा का भी खुलासा करना चाहिए।


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