पटना बिहार में कोरोना संक्रमण () की गिरती रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन हटाने का ऐलान (Bihar Lockdown Update) कर दिया गया है। मुख्यमंत्री न...

पटना बिहार में कोरोना संक्रमण () की गिरती रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन हटाने का ऐलान (Bihar Lockdown Update) कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। हालांकि, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50 फीसदी उपस्थिति के साथ सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें भी शाम 5 बजे तक खुलेंगी। हालांकि, जिलाधिकारियों को निर्देश है कि वो अपने स्तर दुकानों को खोलने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। इस बीच राजधानी पटना में किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी इसका शिड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पटना में कब-कब खुलेंगी कौन सी दुकानें जानिएपटना में राशन की दुकानें, डेयरी, खाद और पीडीएस शॉप, पेट्रोल पंप, फल और सब्जी की दुकानें रोजाना खुलेंगीं। इलेक्ट्रिक सामान, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, टायर-ट्यूब, फर्नीचर, स्टेशनरी और कॉस्मेटिक्स की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगीं। रेडीमेड कपड़ों, ज्वैलरी, खेल के सामान, शूज, ड्राई क्लीनिंग और निर्माण कार्य से जुड़े सामान, हार्डवेयर की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। स्कूल-कॉलेज शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्थाबिहार में अनलॉक-1 में अब निजी वाहनों से चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले एक हफ्ते तक रहेगी। अभी भी भीड़-भाड़ से बचने की जरूरत है। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में बताया गया कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की ओर से किसी भी तरह की परीक्षाएं नही ली जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जा सकेगी। धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क रहेंगे बंदसभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन या समारोह प्रतिबंधित होंगे। सरकार के अनुसार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिलराज्य सरकार के फैसले के अनुसार विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित॑ किए जा सकेंगे, लेकिन इनमें डीजे और बारात निकालने की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। बिहार में क्या है कोरोना का अपडेटबिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मंगलवार को 34 और लोगों की मौत हो गई। पिछले साल कोरोना महामारी की शुरूआत होने से लेकर अब तक इस महामारी से 5,458 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में इस समय कोविड मरीजों की संख्या 7,897 है। पिछले साल कोरोना महामारी की शुरूआत होने से लेकर अब तक इसकी चपेट में आने से 7,14,590 लोग संक्रमित हो चुके हैं।
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