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यमुना अथॉरिटी लागू करेगी OTS, 40 हजार आवंटियों को मिलेगा फायदा

नोएडा यमुना अथॉरिटी ने आवंटियों के हित के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) लागू करने का फैसला किया है। यमुना अथॉरिटी ने 40 हजार आवंटियो...

नोएडा यमुना अथॉरिटी ने आवंटियों के हित के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) लागू करने का फैसला किया है। यमुना अथॉरिटी ने 40 हजार आवंटियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) लागू करने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 2009 से 2021 तक जो भी आवंटी अपने भूखंड या आवास की किस्त न जमा करने पर डिफाल्टर घोषित हो गए थे, वह इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आम आवंटियों को फायदा देने के लिए यह स्कीम लागू की गई है। इसका फायदा ग्रुप हाउसिंग सोसायटी व बिल्डरों को नहीं मिलेगा। कोरोना काल में बड़ी संख्या में ऐसे आवंटी ओटीएस स्कीम की मांग कर रहे थे। आवंटित और नीलामी संपत्तियों पर भी लागू होगी स्कीम यीडा सीईओ ने बताया क ओटीएस स्कीम सभी प्रकार के आवासीय संपत्तियों पर लागू होगी। चाहे वह आवंटित हो या नीलामी से आवंटित की गई हो। स्कूल भूखंडों या चैरिटेबल संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों पर भी ओटीएस स्कीम लागू होगी। सभी प्रकार की व्यवसायिक संपत्तियों पर भी यह स्कीम लागू होगी। ओटीएस के फायदे को करना होगा आवेदन यमुना अथॉरिटी की जिस ओटीएस स्कीम को शासन ने मंजूरी दी है, उसका लाभ लेने के लिए आंवटियों को इसके लिए पहले आवेदन करना होगा। यीडा की विभिन्न योजनाओं में भूखंड या भवन का आवंटन कराने के बाद जो लोग आर्थिर्क दिक्कतों के कारण तीन या इससे ज्यादा किस्त नहीं जमा किए उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। ओटीएस का फायदा लेने के लिए यीडा जल्द एक अंतिम तारीख घोषित करने के लिए आवेदनपत्र का प्रारुप जारी करेगा। ओटीएस स्कीम का फायदा न उठा पाने डिफाल्टरों की आवंटित भूखंड या भवन को आवंटन निरस्त करके यीडा दूसरे को भी आवंटित कर सकेगा। ऐसे लिया जाएगा शुल्क आवेदनपत्र के लिए जो प्रोसेसिंग फीस तय की गई है वह बकाया राशि के एक मुश्त समाधान योजना में समायोजित नहीं होगी। ओटीएस योजना के तहत सभी डिफॉल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज जो संपत्ति आवंटन के समय किस्त के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा लिया जाएगा। बुधवार से खुलेगा अथॉरिटी का दफ्तर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों की दिक्कतों को देखते हुए अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने ग्रेनो वेस्ट ब्रांच को 14 जुलाई से खोलने का आदेश दिया है। ग्रेनो प्रवक्ता ने बताया कि नया कार्यालय ग्रेनो वेस्ट स्थित नॉलेज पार्क-5 में बालक इंटर कॉलेज में 14 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त कार्यालय में प्रत्येक बुधवार को सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शेष कार्यालय दिवस में परियोजना, जल, सीवर, स्वास्थ्य, अर्बन सर्विस विभाग इत्यादि के वरिष्ठ अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ग्रेनो प्रवक्ता ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी इस कार्यालय में आकर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क कर सकते हैं। यह व्यवस्था जब तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ऑफिस बिल्डिंग निर्मित नहीं हो जाती है, तब तक लागू रहेगी। ओटीएस प्रॉसेसिंग फीस ईडब्ल्यूएस भवन या भूखंड- 5100 रुपये एमआईजी भवन या भूखंड- 10500 रुपये कमर्शल भवन या भूखंड-52100 रुपये


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