जयपुर प्रदेश के स्कूलों में टीसी (School TC) को लेकर चल रहे द्वंद में फिर नया बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रव...

जयपुर प्रदेश के स्कूलों में टीसी (School TC) को लेकर चल रहे द्वंद में फिर नया बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रवेश के लिए एक बार फिर टीसी की अनिवार्यता कर दी है। इसके तहत कक्षा एक से आठ तक में प्रवेश (entrance ) के लिए टीसी होना जरूरी रहेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा (secondary education) निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले विभाग ने 8 जुलाई को 8वीं तक एडमिशन (Admission in schools) के लिए टीसी की जरूरत नहीं होने के आदेश दिए थे। लेकिन अब नए आदेश के अनुसार बिना टीसी के स्टूडेंट्स का अब किसी भी स्कूल में स्थाई प्रवेश नहीं होगा। 15 दिन में टीसी देनी होगी मिली जानकारी के अनुसार पैरेंट्स की ओर से टीसी मांगने पर संबंधित स्कूल को 15 दिन में टीसी देनी होगी। टीसी देते समय संबंधित स्कूल उसी सत्र की फीस छात्र (Fees of students) से वसूल कर सकेगा। वहीं बगैर टीसी अस्थाई प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को एसआर नंबर नहीं मिल सकेगा। स्कूल कर रहे हैं विरोध मिली जानकारी के अनुसार आदेश का प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालकों ने विरोध कर रहे हैं। स्कूलों मालिकों का कहना है कि नए आदेश के अनुसार 15 दिन में टीसी देना अनिवार्य है। इसका मतलब अगर अभिभावक 15 दिन में फीस नहीं दे तो भी टीसी देनी पड़ेगी। वहीं टीसी देते समय एक सत्र का ही शुल्क लिए जाने की शर्त भी उचित नहीं है। अभी पिछले सत्रों की फीस बकाया चल रही है। यदि एक ही सत्र की फीस लेने की बात करते हैं तो पीछे की सारी बकाया फीस नहीं ले पाएंगे। इस आदेश में संशोधन किया जाए तथा संपूर्ण बकाया फीस लेने के लिए आदेश जारी किए जाए।
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