अमरोहा उत्तर प्रदेश के अमरोहा में POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ 4 साल पहले हुई रेप की ...
अमरोहा उत्तर प्रदेश के अमरोहा में POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ 4 साल पहले हुई रेप की घटना के आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ ही 52 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। इस मामले में दृष्टिहीन लड़की ने आवाज सुनकर आरोपी की पहचान की थी। 22 सितंबर 2017 को अमरोहा के धनोरा गांव में यह घटना हुई थी। यहां किसान की बेटी अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, जब रास्ते में ही घात लगाकर बैठे आरोपी ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक 20 वर्षीय राहुल सिंह पड़ोसी ही है। वह गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर बाहर आ गया। राहुल ने रास्ता दिखाने के नाम पर हाथ पकड़ लिया और ट्यूबवेल के लिए बने कमरे के अंदर ले गया। वहां उसने दृष्टिहीन लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की ने आवाज से आरोपी को पहचान लिया। वह किसी तरह से घर लौटी और पैरंट्स को घटना के बारे में बताया। परिजन ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं सहित पॉक्सो ऐक्ट भी लगा दिया गया। इस केस के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए वकील बसंत सिंह ने बताया कि पिछले 4 साल के केस की सुनवाई चल रही थी। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अवधेश सिंह ने रेप के आरोपी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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