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नशे में धुत शख्स ने बकरी को मार डाला, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल, जानिए पूरा मामला...

औरंगाबाद बिहार के औरंगाबाद में एक शख्स को नशे की हालत में बकरी को मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मामला गोह थाना इलाके के कुडवा ग...

औरंगाबाद बिहार के औरंगाबाद में एक शख्स को नशे की हालत में बकरी को मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मामला गोह थाना इलाके के कुडवा गांव का है, आरोपी की पहचान 40 वर्षीय महेंद्र दास के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले एक माओवादी समूह से जुड़ा था। महेंद्र दास पर उनके पड़ोस में रहने वाली शकुंतला देवी की बकरी को मारने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पड़ोसी की थी बकरी, आरोपी ने गर्दन मरोड़ की हत्यापुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाली शकुंतला की बकरी उसके घर के सामने बिजली के खंभे से बंधी थी। इसी बीच शराब के नशे में महेंद्र दास ने बकरी को अपने हाथों से पकड़ा और उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। जिससे बकरी की मौत हो गई। जब शकुंतला के पति सुदामा साव ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन्हें न केवल गालियां दीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से उन्हें चोट पहुंचाने का भी प्रयास किया। पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केसऔरंगाबाद के एसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि महेंद्र दास को आईपीसी की संबंधित धाराओं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत गिरफ्तार किया गया। उस पर राज्य में शराबबंदी कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। गोह थाने के एसएचओ मोहम्मद शमीम अहमद ने कहा कि दास पहले औरंगाबाद जिले में माओवादी गतिविधियों में शामिल था। उन्होंने खुलासा किया कि वह कई माओवादी हिंसा के मामलों में गिरफ्तारी से भी बच रहा था। जानिए इस मामले में हो सकती है कितनी सजासूत्रों के मुताबिक, अगर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो उस पर 100 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसे 75,000 रुपये तक या जानवर की कीमत से तीन गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, साथ ही पांच साल तक की जेल या दोनों का प्रस्ताव किया है।


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