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School Unlock : राजस्थान में 1 सितंबर से बजेगी स्कूल की घंटी, 2 शिफ्ट्स में होगा प्रवेश, जान लीजिए सभी जरूरी बात

जयपुर राजस्थान में कोरोना संक्रमण (Coronavirus Rajasthan)की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं प्रदेश में एक सितंबर से स्कूल-कॉलेजों को खोलने (Raj...

जयपुरराजस्थान में कोरोना संक्रमण (Coronavirus Rajasthan)की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं प्रदेश में एक सितंबर से स्कूल-कॉलेजों को खोलने (Rajasthan Schools Reopen) की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि राजस्थान समेत सभी राज्य स्कूल- कॉलेजों को खोलने के साथ संभावित तीसरी लहर ( Corona Third wave) को देखते हुए एहतियात बरत रहे हैं। लिहाजा इसी क्रम में राजस्थान शिक्षा विभाग (Education department Rajasthan) ने एक एसओपी (SOP) जारी कर दी है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल ( Covid Protocol) समेत कई जरूरी दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं। दो शिफ्ट में खुलेंगे स्कूल जारी एसओपी के तहत राज्य के स्कूल दो शिफ्ट में चलेंगे। SOP में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों का पहला ग्रुप सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक स्कूल होगा, जबकि उसी कक्षा का दूसरा सेट दोपहर 12.30 से 5.30 बजे तक चलेगा। इसी तरह 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का पहला सेट सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल आएगा। वहीं, दूसरा बैच दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक स्कूल आएगा। लंच टाइम में रहेगा आधे घंटे का गैप साथ ही उनके लंच टाइम में आधे घंटे का गैप होगा। खुले स्थान पर दोपहर के भोजन की अनुमति होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि यह शिफ्ट प्रणाली पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने में मदद करेगी। शिक्षा विभाग ने यह भी सुझाव दिया कि छात्रों को उन कक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो पूरी तरह हवादार हैं। साथ ही अभिभावकों को स्कूल जाने की अनुमति देने के लिए लिखित में देना होगा। प्रार्थना सभा की मनाही, क्लास में योग की सलाह उल्लेखनीय है कि स्कूलों में प्रार्थना सभा सहित कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। खेल गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। कक्षाओं में नहीं आने वाले छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान के निदेशक सौरभ स्वामी ने कहा कि निजी और सरकारी दोनों स्कूलों को एसओपी का पालन करना होगा। स्कूलों में क्लासेज में बच्चों को योग करवाने की सलाह भी दी गई है। वहीं स्कूल से जुड़े स्टॉफ को कम से कम कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगे होना अनिवार्य किया गया है।


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