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कोरोना काल में दुर्गा पूजा समारोह के लिए पटना प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या कहा

पटना बिहार में कोरोना संक्रमण (Bihar Corona Cases) के मामले लगातार घट रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 7 पॉजिटिव केस सामने आए। हालांकि, कोविड...

पटनाबिहार में कोरोना संक्रमण (Bihar Corona Cases) के मामले लगातार घट रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 7 पॉजिटिव केस सामने आए। हालांकि, कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार और प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि पटना जिला प्रशासन ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, दुर्गा पूजा (Durga Puja) के दौरान मेले या फिर बड़े समारोह के आयोजन को लेकर प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। 'बिना परमिशन नहीं कर सकेंगे मेले का आयोजन' पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि दुर्गा पूजा के दौरान मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध और अन्य कार्यक्रम बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को त्योहार के दौरान जुलूस आदि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पूजा समितियों को सब-डिविजन ऑफिस से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही पंडाल, मेलों और जुलूस के आयोजन में शामिल लोगों को आयोजन की अनुमति लेने से पहले कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेनी होगी। पटना के डीएम ने पूजा समितियों को दिए खास निर्देशपटना के जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा में मेला या पंडाल लगाने के दौरान खास तैयारी की जाए। एंट्री गेट पर विजिटर्स के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आयोजन के दौरान लोगों की संख्या क्षमता से अधिक नहीं हो। सभी एंट्री प्वाइंट्स पर हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडालों में और जुलूस के दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाईपटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान भी कम से कम लोग शामिल हों। गाइडलाइंस के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए पंडालों और मेला स्थलों के पास विशेष व्यवस्था की जाएगी।


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