कोलकाता/नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की एक अदाल...
कोलकाता/नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की एक अदालत के समक्ष गुरुवार को पेश हुईं। यह पेशी कोयला घोटाले से जुड़े मनीलॉड्रिंग मामले की जांच में शामिल होने से रुजिरा के इनकार करने पर ईडी की शिकायत के संबंध में हुई। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने आज के लिए प्रत्यक्ष पेशी से छूट का रुजिरा का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अपनी अर्जी में रुजिरा ने अदालत से कहा था कि वह इतने कम समय के नोटिस पर अपने बच्चे के साथ यात्रा करने में असमर्थ हैं। अदालत ने पूर्व में रुजिरा को 30 सितंबर को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने रुजिरा की याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्हें अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश होना होगा और फिर जमानत लेनी होगी क्योंकि उन पर विभिन्न समन से बचने का आरोप है। वकील ने दिया आश्वासन, अगली बार पेश होंगी रुजिरा न्यायाधीश ने रुजिरा को यह देखते हुए आज के लिए प्रत्यक्ष पेशी से छूट दे दी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुईं। अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए रुजिरा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि उनकी मुवक्किल अगली बार की सुनवाई में प्रत्यक्ष रूप से पेश होंगी। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बार-बार तलब किए जाने के बावजूद रुजिरा यहां एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करती रही हैं। 'दिल्ली आने के लिए बाध्य न किया जाए' अभिषेक और रुजिरा ने पूर्व में दिल्ली हाई कोर्ट से संपर्क कर मनीलॉड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए विभिन्न समन को निरस्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि वे कोलकाता के निवासी हैं और उन्हें दिल्ली में जांच में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में याचिका फिलहाल लंबित है जिस पर शुक्रवार को आगे सुनवाई होगी। 10 सितंबर को ईडी ने जारी किया है समन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने 10 सितंबर को जारी हुए समन निरस्त किए जाने का आग्रह किया है। साथ ही ईडी को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया है कि उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए समन जारी न किए जाएं एवं उन्हें इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी में जांच में शामिल होने को विवश न किया जाए। याचिका में दी गई है यह दलील अभिषेक (33) डायमंड हार्बर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह दलील भी दी गयी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में किसी महिला को अधिक संरक्षण दिया जाता है और इसमें कहा गया है कि उसे अपने निवास क्षेत्र से इतर अन्य स्थान पर पेश होने की जरूरत नहीं है।
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