चेन्नै मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सरकार तीन महीने के अंदर सड़कों व पब्लि...
चेन्नै मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सरकार तीन महीने के अंदर सड़कों व पब्लिक प्लेस से नेताओं और अन्य मशहूर हस्तियों की प्रतिमाएं हटाए। साथ ही, इनके लिए अलग से लीडर्स पार्क बनाए। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि तब तक के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा लगाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। अराक्कोनम के वकील एम वीरराघवन की रिट याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस याचिका में अदालत से स्थानीय प्रशासन के 21 अगस्त, 2014 के उस नोटिस को खारिज करने का अनुरोध किया गया है जिसमें एक गांव में सड़क पर लगाई गई डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमा को हटाने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण और अवैध ढांचों को हटाने के लिए सरकार को तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 एवं अन्य संबंधित कानूनों/नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई करने का अधिकार है। 'लीडर्स पार्क के जमीन देखें अफसर' अदालत ने तमिलनाडु के गृह सचिव को तीन महीने के अंदर सार्वजनिक स्थानों, राजमार्गों, सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीनों और अन्य स्थानों पर ऐसी प्रतिमाओं की पहचान कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी नई प्रतिमाओं को लगाने और वर्तमान प्रतिमाओं के ट्रांसफर के लिए राज्यभर में जरूरत के अनुरूप लीडर्स पार्क के लिए जमीन चिह्नित करें।
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