जयपुर , रामस्वरूप लामरोड़ राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग () ने दिल्ली (Delhi) निवासी एक परिवादी की याचिका पर सुनवाई में टोयोटा कंपनी (Toyota...
जयपुर , रामस्वरूप लामरोड़ राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग () ने दिल्ली (Delhi) निवासी एक परिवादी की याचिका पर सुनवाई में टोयोटा कंपनी (Toyota compnay ) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही परिवाद खर्च के लिए 25 हजार रुपए अलग से देने के आदेश दिए हैं। यह जुर्माना कंपनी की फॉर्च्यूनर एसयूवी कार (Fortuner ) का एक्सीडेंट होने और उसके एयरबैग (Airbag) नहीं खुलने के मामले में लगाया है। राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य एस.के. जैन और सदस्य रामफूल गुर्जर ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। 2018 में हुआ सड़क हादसा, परिवार जयपुर से बीकानेर जा रहा था सदस्य रामफूल गुर्जर ने बताया कि दिल्ली निवासी परिवादी उपेंद्र नवहाल ने 2012 में फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी थी। एक जनवरी 2018 को वे परिवार सहित जयपुर से बीकानेर (Jaipur to bikaner ) जा रहा थे। इस बीच सीकर (Sikar ) के पास कार का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट (Accident) के दौरान कार के एयरबैग नहीं खुले, जिसकी वजह से गाड़ी चालक (Car driver) और उसके साथ बैठे परिवार के सदस्य (Family members )को चोटें आईं। इसके बाद उपेन्द्र ने अक्टूबर 2018 को राज्य उपभोक्ता आयोग में परिवाद (complaint Registered )दर्ज करवाया। पीड़ित को 25 हजार अलग से देने के लिए कहा आयोग ने एयर बैग नहीं खुलने को गंभीर मानते हुए दोष प्रमाणित माना। इस पर कंपनी पर क्षतिपूर्ति के हर्जाने के तौर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना देने के आदेश दिए। साथ ही परिवाद खर्च के 25 हजार रुपए पीड़ित उपेंद्र को एक महीने में देने के आदेश दिए। अगर कंपनी एक महीने में यह रकम अदा नहीं करती तो 9 फीसदी ब्याज दर से हर्जाना वसूल किया जाएगा।
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