राहुल कुमार ठाकुर, अररिया बिहार के अररिया में पॉक्सो कोर्ट ने दस साल की मासूम बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला स...
राहुल कुमार ठाकुर, अररिया बिहार के अररिया में पॉक्सो कोर्ट ने दस साल की मासूम बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा दी है। इससे पहले चार अक्टूबर को भी अदालत ने एक और मामले में 8 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी। दोनों ही ऐतिहासिक फैसले अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-6 सह पॉस्को मामले की कोर्ट के जज शशिकांत राय ने सुनाए हैं। 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजान्यायाधीश शशिकांत राय ने शुक्रवार को सिमराहा (फारबिसगंज) थाना केस संख्या-758/2019 और स्पेशल पॉक्सो केस संख्या-46/2019 में आरोपी 21 वर्षीय अमर कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर धारा 376 (डी)(बी), 302, 201 और धारा 4 पॉक्सो एक्ट- 2012 के अंतर्गत दोषी करार दिया। साथ ही जमानत से इनकार करते हुए फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने धारा 376 (डी)(बी) और धारा 302 के तहत फांसी की सजा का आदेश दिया है। मृत बच्ची की नानी ने दर्ज कराई थी शिकायतइसके अलावा आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये का जुर्माना किया है। ये नहीं देने पर 10 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता की मां को विक्टिम कंपनसेशन फंड से दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है। मृत बच्ची की नानी की दर्ज कराई गई शिकायत के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जानिए क्या हुआ था पीड़िता के साथदर्ज कराई गई एफआईआर में मृत बच्ची की नानी ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बच्ची मेला देखने गई थी, जब भारी भीड़ से वो गायब हो गई। बाद में बच्ची का शव मिला था। जांच के बाद बच्ची से हैवानियत का पता चला। जिसमें डॉग स्कॉयड की मदद से मौका-ए-वारदात पर आरोपी की छूटी हुई चप्पल से उस पर शक गहराया, फिर पुलिस ने आरोपी अमर कुमार ने उसके घर से गिरफ्तार किया। मामले में तीन अन्य आरोपी भी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस जांच अभी चल ही रही है। एक और मामले में कोर्ट ने आरोपी को दिया था आजीवन कारावासइससे पहले चार अक्टूबर को अररिया के पॉस्को कोर्ट ने आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी दिलीप कुमार यादव को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-6 सह पॉस्को मामले की कोर्ट के जज शशिकांत राय ने मामले की सुनवाई करते हुए दिलीप कुमार को दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने दोषी दिलीप कुमार को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें दोषी की ओर से पीड़िता को 75 फीसदी राशि देय होगी। कोर्ट ने पॉस्को वाद संख्या 31/2021 में यह सजा सुनाई।
from Hindi Samachar: हिंदी समाचार, Samachar in Hindi, आज के ताजा हिंदी समाचार, Aaj Ki Taza Khabar, आज की ताजा खाबर, राज्य समाचार, शहर के समाचार - नवभारत टाइम्स https://ift.tt/3uX7ojZ
https://ift.tt/2YADzcw
No comments