पटना पटना हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल दंपत्ति को उनके इकलौते बेटे की मौत के बदले दी गई 10.52 लाख रुपये की मुआवजा राशि के कथित गबन के मामले म...
पटनापटना हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल दंपत्ति को उनके इकलौते बेटे की मौत के बदले दी गई 10.52 लाख रुपये की मुआवजा राशि के कथित गबन के मामले में राज्य बार काउंसिल को वकील संतोष कुमार मिश्रा के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आरोपी वकील को इस साल 5 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह अपने मुवक्किल को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में जेल में है। मुवक्किल को वकील ने ही लूटा न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की पीठ ने भी 27 अक्टूबर को मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने एक तरह से अपने मुवक्किलों को लूटा। आदेश अगले दिन अपलोड किया गया था। बक्सर में एडीजे -1 ने पहले 23 जून को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ऐसे गबन कर दिया मुवक्किल के पैसों का बक्सर के ललन पासी और उनकी पत्नी सांझरिया देवी ने चार साल पहले एक रेल दुर्घटना में अपने बेटे गोरख पासी को खो दिया था। दंपति अनुसूचित जाति के हैं। मिश्रा की मदद से, उन्होंने मुआवजे के लिए रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना के समक्ष दावा दायर किया। ट्रिब्यूनल ने 3 जनवरी, 2017 को दावे की अनुमति दी। हालांकि, मुआवजे के पैसे जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित होने के बाद, मिश्रा ने उनकी स्थिति का फायदा उठाते हुए इसे अपने बैंक खाते में और साथ ही अपनी पत्नी गीता देवी के खाते में स्थानांतरित कर दिया। बक्सर पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। वकील की जमानत याचिका खारिज न्यायमूर्ति प्रसाद ने मिश्रा को राशि वापस करने के लिए 26 अक्टूबर को एक दिन का समय दिया। हालांकि, मिश्रा के वकील अजीत कुमार ने कहा कि आरोपी केवल 5 लाख रुपये ही लौटा सकता है। अदालत ने धन की हेराफेरी और एक मुवक्किल के विश्वास भंग को देखते हुए मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। 2019 की शुरुआत में मिश्रा और उनकी पत्नी के खिलाफ डुमरांव पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूरी जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
from Hindi Samachar: हिंदी समाचार, Samachar in Hindi, आज के ताजा हिंदी समाचार, Aaj Ki Taza Khabar, आज की ताजा खाबर, राज्य समाचार, शहर के समाचार - नवभारत टाइम्स https://ift.tt/3CuW2GQ
https://ift.tt/3msJBWb
No comments