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अब पटना की अदालत से लालू को बुलावा, 23 नवंबर को हाजिर होने के आदेश, चारा घोटाले से जुड़ा मामला

पटना आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को एक बार फिर से पटना आना पड़ेगा। करीब साढ़े तीन साल बाद बिहार उपचुनाव में प्रचार करने के लिए हाल ही में आ...

पटना आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को एक बार फिर से पटना आना पड़ेगा। करीब साढ़े तीन साल बाद बिहार उपचुनाव में प्रचार करने के लिए हाल ही में आए थे। मगर चारा घोटाले केस में लालू यादव को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। लालू यादव को हाजिर होने के आदेश एक तो बीमार, ऊपर से कोर्ट का चक्कर। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चारा घोटाला मामले में पटना सिविल कोर्ट से उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है। स्पेशल जज प्रजेश कुमार की अदालत ने 23 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत 28 आरोपियों को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है। 46 लाख रुपए अवैध निकासी का आरोप मंगलवार को न्यायालय में जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, आरके राणा, वेद जूलियस, साधना सिंह, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद सहित 16 आरोपी पटना सिविल कोर्ट में हाजिर हुए थे। लालू प्रसाद समेत तीन आरोपी अपने वकील के जरिए अदालत में मौजूदगी दर्ज कराई। चारा घोटाले का ये मामला भागलपुर और बांका ट्रेजरी से फर्जी कागजातों के सहारे 46 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। फिलहाल दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव फिलहाल लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनके परिजन विदेश के डॉक्टरों की संपर्क में हैं। दिल्ली में बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास में रह रहे हैं। वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रहते हैं। लालू यादव पर चारा घोटाले से जुड़े मामले रांची और पटना की अदालतों में चल रहे हैं। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में 29 नवंबर को बहस होनी है।


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