जबलपुर एमपी हाईकोर्ट () ने ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार को आड़े हाथ लिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग के शिक्षकों की ...
जबलपुर एमपी हाईकोर्ट () ने ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार को आड़े हाथ लिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग के शिक्षकों की भर्ती पर 27 फीसदी आरक्षण देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश सरकार से कहा है कि ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों छोड़कर महाधिवक्ता ने पूर्व में राज्य सरकार को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए अपना अभिमत दिया था। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की विधिक राय के बाद शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान मानते हुए अपनी चयन सूची जा कर दी थी। हाईकोर्ट की अवमानना मानते हुए याचिकर्ताओं ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलीमठ और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच में 18 नवंबर को याचिका पर सुनवाई हुई थी। ओबीसी को 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षण न देते हुए डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी है और अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने से आरक्षण की सीमा 73 फीसदी हो जाएगी। अनुसूचित-जाति को 20 फीसदी, अनुसूचित-जनजाति को 16 फीसदी और ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण देने प्रावधान है। इस प्रकार यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
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