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हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण, कैसे और कब उठाएं इसका फायदा, जानें सबकुछ

जींद हरियाणा में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले नियम की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई। हालां...

जींद हरियाणा में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले नियम की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई। हालांकि नियम अगले साल 15 जनवरी से प्रभावी होगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी देने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। 30 हजार रुपये तक सैलरी वाली निजी क्षेत्र की नौकरियां इस दायरे में आएंगी। यह जानकारी प्रदेश के डेप्युटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी। डेप्युटी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020' की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल और अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा जेजेपी का बड़ा चुनावी वादा पूरा हो गया है। सलाह पर बदलाव डेप्युटी सीएम ने ट्वीट किया कि उद्योगपतियों के सुझावों पर इस कानून में कुछ बदलाव किया गया है। अब 50 हजार की जगह 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे। ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। जानकारी छिपाने पर जुर्माना दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माना लगाया जाएगा। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 30 हजार रुपये तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी ऐसा नहीं करेंगी, उन पर 25 हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।


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