पटना शहर में भूमिगत पाइप लाइन, फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन और अन्य निर्माण कार्य करने वाली सरकारी विभागों व अन्य एजेंसियों को पटना नगर निगम ...
पटना शहर में भूमिगत पाइप लाइन, फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन और अन्य निर्माण कार्य करने वाली सरकारी विभागों व अन्य एजेंसियों को पटना नगर निगम (पीएमसी) के रूप में एकमुश्त पंजीकरण शुल्क के रूप में 25,000 रुपये और सड़क काटने के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। नगर निगम ने सोमवार को अपनी 24वीं आम बोर्ड बैठक में पटना रोड कटिंग नियम-2019 में इस नए संशोधन को मंजूरी दे दी। सड़क काटी तो भरना होगा इतना पैसा नए संशोधन के अनुसार, गैस पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए भूमि उपयोग का शुल्क 10,000 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष है। यह राशि चालू वित्त वर्ष के 30 मार्च तक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक और अग्रिम के रूप में देय होगी। प्रत्येक आवेदक को परियोजना की अनुमानित लागत के विरूद्ध 25 रुपये प्रति मीटर की दर से बैंक गारंटी के रूप में अग्रिम भुगतान करना होगा। पटना नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला बैठक की अध्यक्षता मेयर सीता साहू ने की। बैठक में पटना नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, डिप्टी मेयर रजनी देवी और अन्य वार्ड पार्षद शामिल हुए। बोर्ड की बैठक में सात एजेंडे पारित किए गए, जिसमें बांस घाट पर एक इलेक्ट्रिक श्मशान का निर्माण, संपत्ति कर को माफ करना और तीन नए वार्डों 22ए, 22बी और 22सी में लेट फाइन और लैंडफिल पर पीसीसी सड़क निर्माण शामिल है। नगर यातायात निगरानी एवं अनुश्रवण योजना के तहत शहर में 500 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने व विज्ञापन देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस योजना को कानूनी राय प्राप्त करने और स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ समन्वय करने के बाद काम करने की अनुमति दी जाएगी।
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