पटना बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर () और पूजा स्थल कालचक्र मैदान के अलावा बाकी जगहों पर बम धमाके की साजिश रचने वाले दोषियों को आज यान...
पटना बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर () और पूजा स्थल कालचक्र मैदान के अलावा बाकी जगहों पर बम धमाके की साजिश रचने वाले दोषियों को आज यानि 17 दिसंबर को पटना की एनआईए () सजा सुनाएगी। में सजा ऐलान आज ये मामला जनवरी 2018 का है। इस कांड में कुल नौ आरोपी थे जिसमें से 8 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद पटना की एनआईए कोर्ट ने इसी 10 दिसंबर को इन सभी को आतंकी गतिविधियों, देश विरोधी, विस्फोटक अधिनियम समेत औधाराओं में दोषी करार दिया। आपको बता दें कि 19 जनवरी 2018 को बोधगया में महाबोधि मंदिर और इसके पूजा स्थल कालचक्र मैदान और इसके आसपास आईईडी बम लगाए गए थे। पहला बम निष्क्रिय करने के दौरान फट गया था। फिर पुलिस को तलाशी के दौरान कालचक्र मैदान से तीन, रसोई और शौचालय से एक-एक आईईडी बम मिले थे। इन दोषियों ने कबूला गुनाह इस कांड में अहमद अली उर्फ कालू, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, मुश्तफीजुर रहमान उर्फ शाहिन, आरिफ हुसैन, नूर आलम, पैगंबर शेख और मोहम्मद आदिल शेख ने अपना जुर्म कबूल किया था। ये थी प्लानिंग दोषियों के मुताबिक म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की कथित प्रताड़ना का बदला लेने के लिए ये साजिश रची गई थी। इसके लिए बांग्लादेश के बदनाम आतंकी संगठन जमाएल-उल-मुजाहिदीन के सरगना जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर ने साजिश का खाका तैयार किया था। दोषियों ने तब दलाई लामा और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के दौरे के 19 जनवरी 2018 को मंदिर के कैम्पस में बम लगाए थे।
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