पटना के दुरुपयोग को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। खासतौर पर जजों पर सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट्स पर कोर्ट बेहद नाराज...

पटना के दुरुपयोग को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। खासतौर पर जजों पर सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट्स पर कोर्ट बेहद नाराज है। सोशल मीडिया पर पटना हाईकोर्ट का सख्त रुख पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को साइबर क्राइम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में एडवोकेट मनु त्रिपुरारी को एमिकस क्यूरी बनाया गया है। केस की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार ने की। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और मेटा को मामले में पार्टी बनाया गया है। हाईकोर्ट के वकील ने ही किया था आपत्तिजनक पोस्टकथित अपमानजनक सामग्री पटना उच्च न्यायालय के एक वकील दिनेश ने ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट की थी। अदालत ने मामले में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और मेटा जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में प्रतिवादी के रूप में राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। ईओयू राज्य में साइबर अपराध के मामलों को संभालने वाली नोडल एजेंसी है। पुलिस को FIR करने का आदेशअदालत ने ईओयू को एक प्राथमिकी दर्ज करने, एक विशेषज्ञ टीम का गठन करने और अधिवक्ता दिनेश की ओर से किए गए विभिन्न आपत्तिजनक सामग्रियों और अपराधों की जांच करने और उसके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि 'यह कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए क्योंकि न्यायपालिका को एक भी गलत तरीके से किसी भी शख्स की ओर से धमकी नहीं दी जा सकती है। ईओयू इस अवैध गतिविधि में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच करेगा।' कोर्ट मे EOU की खिंचाईअदालत ने तत्कालीन सीजेआई, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए भी ईओयू की खिंचाई की। दरअसल इसी साल 21 जनवरी को मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करके आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन जारी किया गया था।
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