पटना पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर बिहार पुलिस में होने वाली 2,446 पदों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी। ये ब...
पटना पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर बिहार पुलिस में होने वाली 2,446 पदों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी। ये बहालियां राज्य पुलिस और जेल विभाग में सब-इंस्पेक्टर और हवलदार के पद पर होनी हैं। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती पर लगाई रोक न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी की पीठ ने सुधीर कुमार गुप्ता और 267 अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी, जिन्होंने सिफारिशों और नियुक्तियों के लिए प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची में बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा उनके नामों को शामिल करने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने पेश की ये दलील याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि मुख्य परीक्षा को पास करने के लिए75.8% का कटऑफ था और उन्होंने आवश्यक अंक प्राप्त किए थे। उन्हें बाद में आयोग की ओर से सार्वजनिक किए गए स्कोरकार्ड से इसका पता चला था। अदालत ने सरकार को दिया चार हफ्ते का वक्तअदालत ने मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए राज्य और आयोग को चार सप्ताह का समय दिया है। दीनू कुमार और रितिका रानी ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि महाधिवक्ता ललित किशोर राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए।
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