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चारा घोटाला : आज होगा सजा का ऐलान, लालू रिम्‍स से होंगे वर्चुअली पेश, जानिए किन-किन धाराओं में हो सकती है सजा

रांची : अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में डोरांडा कोषागार से धन निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्...

रांची : अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में डोरांडा कोषागार से धन निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत आज सजा सुनाएगी। लालू समेत 41 आरोपियों के भी सजा का एलान होगा। लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को को डोरंडा कोषागार से करीब 139.35करोड़ रुपए अवैधे निकासी मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने दोषी करार दिया है। इनमें से 34 आरोपियों को 15 फरवरी को ही अधिकतम 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट की ओर से लालू प्रसाद याद समेत 41 आरोपियों के लिए सजा का ऐलान 21 फरवरी को करने की बात कही थी। इन धाराओं के तहत सुनायी जाएगी सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोप में आपीसी की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए और पीसी एक्ट की धाराएं 13 (2),13 (1), (सी) के तहत इस घोटाले में साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। इन धाराओं में न्यूनतम एक साल और अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। वर्चुअल माध्यम से सुनायी जाएगी सीबीआई की विशेष अदालत आज वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के जरिए लालू प्रसाद समेत अन्य आरोपियों को सजा सुनाएगी। कोर्ट की यह पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए होने वाली है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं जेल से अस्पताल में भर्ती लालू प्रसाद के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। सजा पर सुनवाई दोपहर 12 बजे शुरू होने की संभावना है। इससे पहले ही जेल प्रशासन की ओर से लैपटॉप पेइंग वार्ड में पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस मामले में जेल में बंद दूसरे आरोपियों के लिए भी होटवार जेल में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की व्यवस्था की गई है। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर सभी दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया जाएगा।किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत न हो, इसके लिए रविवार को अवकाश के बावजूद तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गौरतलब है कि प्रावधान के अनुसार अभियुक्तों की मौजूदगी में ही फैसला सुनाया जाता है, चाहे वह वीसी से हो या सशरीर उपस्थिति के जरिए।


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