भगवान प्रजापत, उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा सीट से विधायक प्रताप भील की अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विधायक प्रताप भील...
भगवान प्रजापत, उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा सीट से विधायक प्रताप भील की अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विधायक प्रताप भील की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की ओर से याचिका के खारिज होने के बाद अब पुलिस कभी भी विधायक को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल, पीड़िता की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में सीआईडी सीबी की ओर से पूरे मामले की जांच करने के बाद हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें न्यायालय ने माना की जो तथ्य सीआईडी सीबी की ओर से पेश किए गए थे वो सही हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। विधायक प्रताप भील पर पीड़िता के आरोपपीड़ित ने विधायक पर आरोप लगाया कि सर्वप्रथम उनके जरिए थाने में जो प्रकरण दर्ज करवाया गया। उसके बाद विधायक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके बेटे को अगवा करवा दिया। बाद में इस बात के लिए मजबूर किया कि वह अपने बयान बदल ले और केस को भी उठा ले। हालांकि, उस दौरान विधायक ने पीड़िता से उसके हक को लेकर कुछ वादे भी किए। इसके बाद एक बार पीड़िता ने केस को उठा लिया। लेकिन विधायक अपने वादे से मुकर गए। इसके बाद फिर से पीड़िता ने थाने में दूसरा प्रकरण दर्ज करवाया। जिसकी जांच सीआईडी सीबी के पास पहुंच गई। हाईप्रोफाइल मामला होने से सीआईडी सीबी ने जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। पूर्व में भी विधायक पर लग चुके हैं दुष्कर्म के आरोपइससे पहले एक अन्य पीड़िता ने विधायक पर दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। हालांकि उसके कुछ समय बाद ही पीड़िता ने अपना केस उठा लिया था। अब दूसरी बार दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद विधायक ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका दायर कर बचने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिच कर विधायक की गिरफ्तारी के रास्ते खोल दिए।
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