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क्या अदालत के अंदर पैर बांधकर बैठना गलत है? जानिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या बताया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरटीआई के जवाब में कहा है क‍ि अदालत में क्रॉस लेग करके बैठने पर कोई रोक नहीं है। जबकि अदालतों में आम लोगों को ऐसे बैठने...

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरटीआई के जवाब में कहा है क‍ि अदालत में क्रॉस लेग करके बैठने पर कोई रोक नहीं है। जबकि अदालतों में आम लोगों को ऐसे बैठने के लिए मना किया जाता है। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि कोर्ट हॉल में लोगों को क्रॉस लेग बैठने से रोकने के लिए कोई नियम या आदेश नहीं है।

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