विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण का प्रशिक्षण कर्मियों का समाप्त हो गया है। इसके बाद कार्मिक व प्रशिक्षण कोषांग आगे की कार्रवाई में जुट गया...

विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण का प्रशिक्षण कर्मियों का समाप्त हो गया है। इसके बाद कार्मिक व प्रशिक्षण कोषांग आगे की कार्रवाई में जुट गया है ताकि फिर से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सके। प्रथम चरण के प्रशिक्षण में 21 हजार 698 में 18 हजार 833 कर्मियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया और 2865 अनुपस्थित रहे। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी विपिन कुमार राय ने कहा कि अनुपस्थित रहे सभी कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। शोकॉज के बाद 1204 लोगों से अभी तक जबाब नहीं प्राप्त हुआ है। अगर वैसे लोग 30 सितंबर तक जबाब नहीं देते है तो उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई आरंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि शोकॉज के बाद 1661 ने अपना जबाब दे दिया है। इसमें से 1105 लोगों को कहना है कि मोबाइल नंबर बदल जाने से सूचना नहीं मिल सका है। वैसे लोग पुन: प्रशिक्षण् लेने को तैयार है। इसी तरह 120 लोगों का स्थानांतरण अन्यत्र और मृत की संख्या है। 251 कर्मियों ने स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहने की सूचना दी है। ऐसे लोगों की जांच मेडिकल बोर्ड गठित कराई जाएगी। इसी तरह से 185 लोग अन्य कारणों से अनुपस्थित रहे है।
पोस्टर आदि की छपाई से पहले देना होगा घोषणा पत्र
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने निर्वाचन संबंधित पैम्पलेट, पोस्टर आदि के के बारे में विधानसभा चुनाव के लिए निदेश जारी किया गया है। डीएम ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल,अभ्यर्थी,व्यक्ति द्वारा निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार के फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, हैंडवील, आदि जो निर्वाचक के संदर्भ में हो उसके मुद्रण के पूर्व प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करने के उपरांत हीं मुद्रित किया जाएगा। मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम तथा पता के साथ-साथ मुद्रित सामग्री की संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
रिश्वत की पेशकश करनेवाले भी गुनहगार
डीएम ने सभी नागरिकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामले की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने की टोल फ्री नंबर 1950 एवं जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06154 242000 पर सूचित करने का अपील की है।
उड़नदस्ता का गठन, नियम तोड़ने पर दर्ज हो सकता है केस
जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में अपील किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ख)के अनुसार जो कोई निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ग)के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुचाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। कहा कि कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक को डराने और धमकाने,रिश्वत देने एवं लेने में लिप्त है ऐसे लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर करवाई करने के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है।
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