कोविड 19 को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई को जारी रखने का निर्णय लिया है। चीफ संजय करोल, जस्टिस...
कोविड 19 को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई को जारी रखने का निर्णय लिया है। चीफ संजय करोल, जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव व जस्टिस शिवाजी पांडेय की पूर्ण पीठ ने इस संबंध में स्वतः दायर हुई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यदि अधिवक्ता स्टूडियो कोर्ट की सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति देंगे, तो स्टूडियो कोर्ट की सुनवाई जारी रह सकती है।
मालूम हो कि कोरोना को लेकर मार्च में किए गए लॉकडाउन के बाद से हाईकोर्ट समेत राज्य की सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है। सोमवार को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ललित किशोर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. के. एन. सिंह, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा तथा अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को फिर होगी।
निकाय कर्मियों को सातवां वेतनमान देने को लेकर याचिका दायर
हाईकोर्ट में बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन की ओर से एक रिट याचिका दायर की गई। इसमें राज्य के नगर निकाय कर्मियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह सातवां वेतनमान देने की मांग की गई है। याचिका में फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि एक तरफ राज्य सरकार के कर्मियों को सातवां वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है।
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