अभियोजन पदाधिकारियों (एपीओ) की नियुक्ति में उम्र में छूट देने की गुहार लगा रहे याचिकाकर्ताओं से पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वे इस बारे में बीपी...

अभियोजन पदाधिकारियों (एपीओ) की नियुक्ति में उम्र में छूट देने की गुहार लगा रहे याचिकाकर्ताओं से पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वे इस बारे में बीपीएससी अध्यक्ष को आवेदन दें। कोर्ट ने अध्यक्ष से कहा कि वे इन आवेदनों पर सही नजरिए से विचार कर एक हफ्ते में जरूरी निर्णय लें। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने जयदीप कुमार व अन्य की रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उम्रसीमा में छूट देने के आवेदनों पर विचार करते हुए आयोग दो परिस्थितियों का जरूर ध्यान रखे। पहला, बीपीएससी कई साल से एपीओ की चयन परीक्षा नहीं ली है। पिछले 15 वर्ष में सिर्फ चार परीक्षाएं हुई हैं। बीपीएससी ने परीक्षा का इंतजार करते अभ्यर्थियों को उम्र में छूट का दिलासा दिया था।
दूसरा, परीक्षा लेने में बहुत देरी होने पर यदि अधिकतम उम्रसीमा में छूट देने की पहले की कोई परिपाटी रही है, तो आयोग को विचार करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि उम्रसीमा में छूट देने पर विचार करने की बात अभ्यर्थियों की संतुष्टि के लिए नहीं कही गई है, बल्कि इससे आयोग को भी मेधावियों को चुनने का व्यापक दायरा मिल सकता है। एपीओ की परीक्षा 27 दिसम्बर से शुरू हो रही है।
पटना-डोभी एनएच के जमीन की मुआवजा का ब्योरा राज्य सरकार से मांगा
हाईकोर्ट ने पटना-डोभी (गया) एनएच (राष्ट्रीय उच्च पथ) के निर्माण के लिए ली गई जमीन का मुआवजा देने के संबंध में राज्य सरकार से ब्योरा मांगा है। प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने एनएचएआई और राज्य सरकार को राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण कार्य में हुई प्रगति का ब्योरा अगली सुनवाई के दिन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
पिछली सुनवाई में एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि एनएच के निर्माण कार्य को विभिन्न एजेंसियों के बीच बांट दिया गया है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण का 90 फीसदी काम हो गया है। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
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