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जिलाधिकारी, एसपी सहित जिले के चार हजार कर्मियों व अफसरों की संपत्ति का होगा खुलासा

डीएम एसपी सहित जिले के करीब चार हजार अफसरों और कर्मचारियों के चल अचल संपत्ति का खुलासा होगा। अफसरों और कर्मचारियों के चल अचल संपत्ति का ब्य...

डीएम एसपी सहित जिले के करीब चार हजार अफसरों और कर्मचारियों के चल अचल संपत्ति का खुलासा होगा। अफसरों और कर्मचारियों के चल अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर 180 डीडीओ यानी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। डीएम, एसपी सहित जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को कर्मचारियों के चल अचल संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा।इसके लिए जिलाधिकारी ने जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य के समूह क,ख एवं ग श्रेणी के पदाधिकारियों कर्मियों के चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

अफसरों और कर्मियों के चल अचल संपत्ति की विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि 10 जनवरी तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समूह क,ख एवं ग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची विहित प्रपत्र में तैयार करेंगे। 15 जनवरी तक इस सूची को सॉफ्टवेयर में पंजीकृत करेंगे। इसके बाद 30 जनवरी तक सूची के अनुरूप शत-प्रतिशत कर्मियों के संपत्ति की विवरण विहित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। सभी विभागों के अंतर्गत कार्यरत निकासी एवं युवा एवं पदाधिकारियों को अपने विभाग में कार्यरत अफसरों और कर्मचारियों का ब्यौरा इकट्ठा करना है। अफसरों और कर्मियों को भी अपनी संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में देनी होगी।

जिले की वेबसाइट पर होगी संपत्ति की जानकारी
15 फरवरी को समूह क, ख एवं ग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की चल अचल संपत्ति की त्रुटि रहित विवरणी को शत प्रतिशत स्कैन हस्ताक्षरित सीडी की दो प्रति एवं वांछित प्रमाण चेक लिस्ट के साथ मिशन कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।जिसमें कहा गया है कि समूह के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों एवं पदाधिकारी गत वर्ष तैयार सूची को कर्मियों के नियोजन सेवानिवृत्ति स्थानांतरण के आधार पर अद्यतन करेंगे। उसके बाद सभी कार्यालयों के निकासी एवं पदाधिकारी से संबंध पदाधिकारियों और कर्मियों से चल अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरण जिले के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

डीडीओ को देना होगा घोषणा पत्र| जिसमें मुख्य रूप से डीडीओ को यहां प्रमाणित कर कर देना होगा कि संपत्ति का ब्यौरा देने हेतु कोई भी कर्मी शेष नहीं है।इसका घोषणा पत्र देना होगा। विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों का हस्ताक्षर अनिवार्य है।चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों के विवरण एमएस वर्ड फॉरमैट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल स्टैंड और साइनड पीडीएफ फॉर्मेट की सीडी ही स्वीकार्य होगी। बता दें कि हर साल आईएएस आईपीएस सहित समूह क ख एवं ग के अफसर और कर्मचारियों को अपने चल अचल संपत्ति का विवरण देना होता है। इसी कड़ी में राज्य स्तर से इस दिशा में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रतिवेदन के बाद ही फरवरी का वेतन पारित किया जाएगा| डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने जिला कोषागार पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि स्थापना उप समाहर्ता द्वारा कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने के प्रतिवेदन के बाद ही जनवरी माह का वेतन देना है। जबकी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने के प्रतिवेदन के बाद ही फरवरी का वेतन पारित किया जाएगा। सभी डीडीओ को निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालय के अधिनस्थ सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की विहित प्रपत्र में सूची एक्सल शीट में सीडी सहित उपलब्ध कराएं।

अंग्रेजी में भरी जाएगी सूचनाएं
चल अचल संपत्ति विवरण प्राप्त कर विहित प्रपत्र में सीडी सहित 30 जनवरी को जिला स्थापना शाखा में उपलब्ध कराना होगा । पत्र के सभी कलम को अंग्रेजी में भरा जाएगा। संपत्ति का ब्यौरा से संबंधित प्रपत्र जिले की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है। संपत्ति का ब्यौरा मिलने के बाद इसे जिले की वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया जाएगा। जिसे कोई भी देख सकता है।

आईएएस-आईपीएस भी देंगे संपत्ति का विवरण
भारतीय प्रशासनिक सेवा,पुलिस सेवा और वन सेवा के पदाधिकारी भी अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देंगे। अपने पदस्थापन संबंधी विभागों और कार्यालयों को विवरण समर्पित करने के बाद उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासनिक विभाग,गृह विभाग और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को सौपना सुनिश्चित करेंगे।

राज्य के समूह क, ख एवं ग श्रेणी के अफसरों और कर्मियों के चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा हर वर्ष सार्वजनिक किया जाता हैं।इसके लिए जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया हैं। निर्धारित समय मे रिपोर्ट नही देने पर वेतन की निकासी नही होगी।जिला कोषागार पदाधिकारी को इसके लिए निर्देशित किया गया हैं।
डॉ नवल किशोर चौधरी,डीएम, कैमूर



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Property of four thousand personnel and officers of the district including SP, SP will be disclosed


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