Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

Breaking News:

latest

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में भवनों के नक्शे पास कराने के नियमों में ढील दी गई है

  दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में भवनों के नक्शे पास कराने के नियमों में ढील दी गई है। इसके लिए लोगों...

 



दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में भवनों के नक्शे पास कराने के नियमों में ढील दी गई है। इसके लिए लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक लेना अनिवार्य होगा, लेकिन सिर्फ नौ मीटर से चौड़ी सड़कों पर भवनों के नक्शे पास कराए जा सकेंगे। नक्शा पास कराने के लिए संपत्ति का नक्शा निगम के नियमों के मुताबिक होना अनिवार्य है। डीडीए की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बीते एक साल में लगभग तीन हजार लोगों ने संपत्ति का मालिकाना हक लिया है। 12 मीटर सड़क जरूरी : नक्शा पास कराने का नियम सिर्फ उन कॉलोनियों में लागू होगा, जिनका प्रवेश 12 मीटर चौड़ी सड़कों से हो। कॉलोनियों के विकास के तहत वहां पार्किंग, फायर स्टेशन, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्थान चिन्हित होना अनिवार्य होगा। जिस कॉलोनी में इन शर्तों को पूरा किया जा सकेगा, वहीं पर भवन के नक्शे पास कराए जा सकेंगे।


No comments