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हरियाणा में अब रातभर खुल सकेंगे पब-बार, फुल नाइट जाम छलकाने के क्या नियम, जानें

गुरुग्राम एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के तहत अब 30 लाख रुपये अतिरिक्त फीस देकर पब-बार रात भर खोल सकेंगे। पॉलिसी के तहत अगर कोई आवेदन करता है तो...

गुरुग्रामएक्साइज पॉलिसी 2021-22 के तहत अब 30 लाख रुपये अतिरिक्त फीस देकर पब-बार रात भर खोल सकेंगे। पॉलिसी के तहत अगर कोई आवेदन करता है तो उसे साल भर में अपने लाइसेंस के अलावा एक्सट्रा टाइम के लिए यह राशि सालाना खर्च करनी होगी। अभी तक यह सुविधा केवल फाइव स्टार सहित बड़े होटलों में ही है। गुरुग्राम में पब और बार की संख्या करीब 205 है। इसमें सेक्टर 29, एमजी रोड, साइबर हब, सोहना रोड के अलावा ओल्ड सिटी के कई एरिया में पब-बार हैं। अधिकतर फाइव, फोर व थ्री स्टार होटलों में ये बने हैं। हालांकि एक साल से लॉकडाउन के चलते ईस्ट और वेस्ट जोन में 150 के करीब पब-बार संचालकों ने ही नए साल 2021-22 के एक्साइज लाइसेंस के लिए रिन्यू करवाया है। सुबह 6 बजे तक खोल सकेंगे इस साल 19 मई को समाप्त हुए 2020-21 के लाइसेंस के बाद आई नई पॉलिसी में 2021-22 में प्रावधान है कि अब सुबह छह बजे तक के लिए पब-बार खोलने के लिए एक्सट्रा फीस के साथ पब-बार खोल सकेंगे। अभी तक रात एक बजे तक का समय पब-बार खोलने का है। एक घंटा एक्सट्रा टाइम के लिए 10 लाख रुपये अतिरिक्त देने होते हैं। अब सुबह छह बजे तक के लिए 20 लाख और देने होंगे। इस प्रकार अतिरिक्त समय के लिए कुल 30 लाख रुपये की फीस वार्षिक देकर रात भर अपना पब-बार खोल सकते हैं।


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