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जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर के खिलाफ में चार्जशीट पेश, जानिए कितनी साल की सजा ?

जयपुर ग्रेटर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर व कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के बीच विवाद मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें ...

जयपुरग्रेटर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर व कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के बीच विवाद मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें सौम्या के अलावा पार्षद अजय सिंह, पार्षद पारस जैन, रामकिशन प्रजापत और शंकर शर्मा पर आईपीसी की धारा 323, 341, 353 और 332 के तहत चालान पेश किया है। पुलिस ने रिकार्ड दस दिन में इस मामले में चालान पेश किया है। साथ ही राजकार्य में बाधा व मारपीट का आरोप में चार्जशीट दर्ज की गई है। इसमें अधिकतम सात साल तक सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह था पूरा मामला गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने रूम में सफाई के मुद्दे पर 4 जून को बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह ने महापौर और कुछ पार्षदों पर मारपीट, दुर्रव्यवहार और काम में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए थे। इस संबंध में पुलिस थाना ज्योतिनगर में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मामले की जांच के बाद थाना पुलिस ने जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सोमवार को चालान पेश कर दिया। पुलिस ने अपनी जांच में महापौर सहित चार पार्षदों पर मारपीट के साथ ही राजकार्य में बाधा के आरोप को सही माना है। पुलिस ने चालान में कार्यालय स्टाफ के बयान सहित अन्य दस्तावेज पेश किए। कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैला सुरक्षितबता दें कि मामला दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने छह जून को महापौर सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों को निलंबित कर दिया था। इसको महापौर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में 14 जून तक मामले पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इधर पुलिस भी मामले की जांच पूरी कर चालान पेश कर चुकी है। अब मेयर निलंबन का मामला किसके पक्ष में आता है, ये कोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा।


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