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वीडियो को वायरल होने से क्यों नहीं रोका? अब ट्विटर से पूछताछ की तैयारी में गाजियाबाद पुलिस

गाजियाबाद गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के केस में अब ट्विटर को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आर...

गाजियाबाद गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के केस में अब ट्विटर को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर पर भी एफआईआर हुई है। गाजियाबाद पुलिस ट्विटर के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि समय पर सूचना देने के बावजूद वीडियो को वायरल होने से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने क्यों नहीं रोका? लोनी बॉर्डर थाने में मंगलवार रात कांग्रेस के 3 नेताओं, पत्रकार समेत 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। बुलंदशहर के बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट और दाढ़ी काटने का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में ऑडियो नहीं था। आरोप है कि सपा नेता उम्मेद पहलवान इंदरीश तक यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने अब्दुल के साथ एक वीडियो बनाई। विवाद की असली वजह यही वीडियो था। इसमें अब्दुल ने उम्मेद से बातचीत में दाढ़ी काटने और जय श्रीराम व वंदे मातरम के नारे लगाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि जय श्रीराम और वंदे मातरम के नारे की बात गलत है। ताबीज को लेकर अब्दुल और प्रवेश गुर्जर से विवाद हुआ था। प्रवेश ने अपने दोस्त कल्लू, आदिल, पॉली, आरिफ और मुशाहिद को बुला लिया। इन्होंने अब्दुल के साथ मारपीट और अभद्रता की। 'माहौल खराब करने का किया गया प्रयास' डीआईजी अमित पाठक ने कहा कि पूरे घटनाक्रम को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस ने घटना की पूरी रिपोर्ट ट्विटर को दी और भ्रामक पोस्ट हटाने की अपील की। सामाजिक सद्भावना को वायरल हो रही पोस्ट से खतरा था। ट्विटर ने जानकारी होने के बावजूद इनमें से किसी पोस्ट को नहीं हटाया। ऐसे में उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर को जांच अधिकारी बनाया गया है। ट्विटर के अलावा कांग्रेस नेता सलमान निजामी, मसकूर अस्मानी, डॉ. समा मोहम्मद पर भी केस दर्ज किया गया है। लेखिका सबा नकवी, पत्रकार मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब और एक समाचार वेबसाइट के खिलाफ भी एफआईआर लिखी गई है। अब सपा नेता उम्मेद पहलवान इंदरीश का नाम भी सामने आया है। डीआईजी ने कहा कि हमारी सोशल मीडिया टीम भी जांच कर रही है। आगे जो भी नाम सामने आएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। 5 साल तक की हो सकती है सजा लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने धारा 153, 153ए, 295ए, 505, 120बी और सेक्शन 34 के तहत केस दर्ज किया है। वकील खालिद खान ने बताया कि आईपीसी की इन धाराओं के मुताबिक एक ग्रुप ने मिलकर दो धर्म, समुदाय के बीच शत्रुता पैदा करने के लिए झूठ का प्रचार किया, जिसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा यह अपराध देश की अखंडता के खिलाफ है, इस कारण यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। अब्दुल अब भी कह रहे, लगवाए गए जय श्री राम के नारे जय श्रीराम और वंदे मातरम के नारे लगवाने की बात को पुलिस पूरी तरह से नकार रही है। लेकिन, पीड़ित अब्दुल अब भी अपने बयान पर कायम हैं। उनका आरोप है कि प्रवेश ने अपने दोस्तों के साथ मारपीट कर उनकी दाढ़ी काट दी। इसके बाद जय श्रीराम और वंदे मातरम के नारे लगवाए। पुलिस अब जांच कर रही है कि अब्दुल ने किस दबाव में गलत बयान दिया था। पुलिस का कहना, विवाद की यह है वजह पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि विवाद ताबीज की वजह से हुआ। बुलंदशहर के रहने वाले 65 साल के अब्दुल समद ने प्रवेश को एक ताबीज दी थी। ताबीज ने असर नहीं किया। 5 जून को अब्दुल से इसी वजह से प्रवेश ने मारपीट की। उनकी दाढ़ी भी काट दी गई। मारपीट और दाढ़ी काटने का बगैर ऑडियो वाला पहला विडियो इसी घटनाक्रम का था। पुलिस ने प्रवेश, कल्लू और आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट में शामिल प्रवेश के दोस्त पॉली, आरिफ और मुशाहिद की अभी तलाश चल रही है। शिकायतकर्ता के खिलाफ भी होगा ऐक्शन गाजियाबाद एसपी (ग्रामीण) डॉ. इराज राज ने बताया, 'बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गलत फैक्ट बताने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ भी ऐक्शन लिया जाएगा।' 2 आरोपियों को मिली जमानत इस केस में 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है। डीएसपी अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि आरोपी आदिल और कल्लू गुर्जर को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने बुधवार को इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। मुख्य आरोपित प्रवेश को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। बाकी कुछ आरोपी अभी फरार हैं।


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