देहरादून हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम की यात्रा को जारी रखने का फैसला किया है। तीरथ सिंह रावत सर...

देहरादून हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम की यात्रा को जारी रखने का फैसला किया है। तीरथ सिंह रावत सरकार ने नई गाइडलाइन्स की घोषणा करते हुए चारधाम की पहली यात्रा एक जुलाई और दूसरी यात्रा 11 जुलाई से शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। एक दिन पहले ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दुरुस्त नहीं होने को देखते हुए एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चारों धामों में होने वाली पूजा-अर्चना और दर्शन को लाइव टेलीकॉस्ट करने के निर्देश भी जारी किए थे। कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद 1 जुलाई से चारधाम यात्रा की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की जमकर लताड़ लगाई थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस निर्णय की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने अमरनाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा था कि यात्रा को स्थगित या रद्द करने की जरूरत है। बीते 25 जून को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने तीन जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित धामों में सीमित संख्या में स्थानीय लोगों को यात्रा कराने का फैसला लिया था। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर चर्चा की थी।
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