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Munger Firing : मुंगेर गोलीकांड में मारे गए अनुराग के घरवालों का संघर्ष रंग लाया, अब सरकार दे रही 10 लाख रुपये मुआवजा

मुंगेर: मुंगेर गोलीकांड में मारे गए छात्र अनुराग पोद्दार के घरवालों का संघर्ष रंग लाता दिख रहा है। जिस मुआवजे को न देने के लिए सरकार ने स...

मुंगेर: मुंगेर गोलीकांड में मारे गए छात्र अनुराग पोद्दार के घरवालों का संघर्ष रंग लाता दिख रहा है। जिस मुआवजे को न देने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी वो खारिज कर दी गई। अब प्रशासन ने अनुराग के घरवालों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुराग के घरवालों को मिलेगा 10 लाख रुपयों का मुआवजा26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। तत्कालीन एसपी लिपि सिंह की उस मामले में काफी किरकिरी हुई थी और उनका मुंगेर से तबादला कर दिया गया था। इसी गोलीकांड में अनुराग पोद्दार की पुलिस की गोली से मौत हुई थी। अब अनुराग पोद्दार को बुधवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिल जाएगी। मंगलवार को अनुराग के पिता अमरनाथ पोद्दार मुंगेर जिलाधिकारी के ऑफिस पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्हें पूर्व DM रचना पाटिल ने अनुराग की मौत और बाकी जरूरी सभी दस्तावेजों के साथ बुलाया था। अमरनाथ पोद्दार ने कलेक्ट्रियट में सारे कागज जमा कर दिए हैं। लेकिन हाल ही में रचना पाटिल का ट्रांसफर हो गया है और नए DM नवीन कुमार ने मंगलवार को ही चार्ज लिया इस वजह से सहमति पत्र नहीं मिल पाया। मुआवजा देने की सारी प्रक्रिया पूरी कलेक्ट्रियट के अधिकारियों के मुताबिक अनुराग के घरवालों को सहमति पत्र और 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब अमरनाथ पोद्दार के बैंक अकाउंट में मुआवजे की रकम ट्रांसफर कर दी जाएदी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार26 अक्टूबर 2020 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली का शिकार हुए अनुराग पोद्दार मर्डर केस में हाईकोर्ट के जज राजीव रंजन प्रसाद ने 7 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार को एक महीने के अंदर पीड़ित परिजनों को दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2021 को खारिज कर दिया था। अनुराग के पिता अगला कानूनी कदम उठा चुके थेमुंगेर सिविल कोर्ट में अनुराग मर्डर केस को देख रहे एडवोकेट ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि इसके बाद अमरनाथ पोद्दार बिहार सरकार पर अवमानना वाद लाने के लिए हाईकोर्ट में वकील भी ठीक कर चुके थे।


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