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राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम का 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड किया तलब, आयुर्वेदिक इलाज की दी थी छूट

जोधपुर, ललिता व्यास नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी आसाराम का पिछले तीन महीने का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस डॉ...

जोधपुर, ललिता व्यासनाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी आसाराम का पिछले तीन महीने का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस डॉ पीएस भाटी की कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण सांई की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। जस्टिस भाटी ने लोक अभियोजक को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ता सांई के पिता का गत तीन महीने का मेडिकल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे, जो कि जेल प्रशासन द्वारा उल्लेखित किया हुआ हो। इस रिकॉर्ड की एक एडवांस कॉपी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया है। इस मामले में अब दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। 7 जुलाई को भी हुई थी सुनवाई उल्लेखनीय है, कि गत 7 जुलाई को आसाराम के बेटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए नामी आयुर्वेद चिकित्सक राघवन रमनकुट्टी से आसाराम का ईलाज कराने की छूट कोर्ट ने दी थी । सांई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव पुनालेकर ने कोर्ट से गुहार की थी, कि याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए आगे रख दें। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर याचिकार्ता के पिता आसाराम का ईलाज आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. राघवन रमनकुट्टी से जेल में ही कराने की अनुमति दी जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। फिर मिल सकती है आयुर्वेद इलाज की इजाजतआसाराम की मेडिकल रिपोर्ट 2 सप्ताह बाद कोर्ट में पेश की जाएगी। इसके बाद आसाराम के अधिवक्ता आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई स्थिति के अनुसार आगे आसाराम का इलाज केरल के अस्पताल या जोधपुर के करवट स्थित डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अस्पताल में करवाने की गुहार फिर कोर्ट में दोहरा सकते है।


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