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डीएसपी केस: कमलकांत बेल मामले में सरकारी वकील के रवैये पर सवाल? सीआईडी ने गृह विभाग को चिट्ठी लिखकर की जांच की मांग

पटना नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद के केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच सीआईडी ने गृह विभाग को पत्र...

पटना नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद के केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच सीआईडी ने गृह विभाग को पत्र लिखकर डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले बड़ी मांग की है। पत्र में गया के स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर (सरकारी वकील) के खिलाफ जांच की मांग की गई है। साथ ही सीआईडी ने 5 जुलाई को विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) में आरोपी डीएसपी की जमानत का विरोध करने और अभियोजन पक्ष की बात ईमानदारी से रखने के लिए एडिशनल एडवोकेट की नियुक्ति का भी आग्रह किया है। जानिए क्या है पूरा मामला, जिसमें सीआईडी ने लिखा पत्रइस मामले में सैयद कैसर शरफुद्दीन स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर हैं। एडीजे-VII नीरज कुमार की विशेष अदालत ने इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान डीएसपी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। सीआईडी (कमजोर वर्ग) के एडीजी अनिल किशोर यादव ने 28 जून को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) चैतन्य प्रसाद को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के तहत प्रभारी अधिकारी के पद पर पत्र लिखा था। सीआईडी के एडीजी ने चिट्ठी में क्या कहाएडीजी ने इस पत्र में लिखा कि स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया कि पीड़ित एक अनुसूचित जाति है। साथ ही आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करना एससी/एसटी एक्ट की धारा-18 के तहत असंवैधानिक होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने कोर्ट में यह भी उल्लेख नहीं किया कि पीड़िता और उसके भाई ने प्राथमिकी में आरोपों का सपोर्ट करते हुए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराए हैं। सीआईडी के एडीजी को सरकारी वकील की ओर से समर्थन नहीं करने वाले रवैए को लेकर साजिश का संदेह है, जिसकी वजह से डीएसपी के खिलाफ कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट भी जारी नहीं किया।


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