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बीजेपी MLA के खिलाफ खबर छापने से मीडिया संस्थानों पर कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

बेंगलुरु बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने कुछ मीडिया संस्थानों पर बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी के खिलाफ खबर प्रकाशित करने पर रोक लगाई है। सती...

बेंगलुरु बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने कुछ मीडिया संस्थानों पर बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी के खिलाफ खबर प्रकाशित करने पर रोक लगाई है। सतीश रेड्डी पर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सरकारी कोटे के तहत अस्पताल में बिस्तरों को भरा दिखाने से जुड़े कथित घोटाले का आरोप है। यह आदेश विधायक की ओर से जारी 20 करोड़ रुपये के मानहानि की याचिका पर दिया गया है। याचिका में उन्होंने उनके खिलाफ इस मामले में किसी भी खबर के प्रकाशन या प्रसारण पर स्थायी रोक की मांग की है। पहले से मौजूद खबरों को भी हटाने की मांग शहर की दीवानी एवं सत्र अदालत की अतिरिक्त न्यायाधीश वीना एम नाइकर ने अपने आदेश में एक सोशल मीडिया कंपनी समेत 10 मीडिया घरानों को इंटरनेट, टीवी या किसी अन्य मीडिया माध्यम से लेख, खबर, वीडियो वगैरह के प्रकाशन, प्रदर्शन या प्रसारण व वितरण से रोक दिया। विधायक ने याचिका में यह अनुरोध भी किया था कि प्रतिवादियों को इंटरनेट पर पहले से मौजूद प्रकाशित खबरों और लेखों को हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दिया जाए।


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