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बंगाल: चुनाव बाद हिंसा की होगी CBI जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

कोलकाता पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अब करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए मामले की जांच सीबीआई क...

कोलकाता पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अब करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाई कोर्ट ने इससे जुड़े अन्य मामलों की जांच के लिए कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में CBI जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ की तरफ से मामले पर फैसला सुनाया गया। पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को दोषी ठहराया था और उसने बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए।


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