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Rajasthan news : पिछोला झील में नहीं चलेगा क्रूज, कोर्ट के आदेश के बाद उदयपुर की जनता जीती , निगम हारा

उदयपुर राजस्थान के उदयपुर जिले में ऐताहासिक फैसला सामने आया है। शहर के सवा लाख लोगों को पानी पिलाने वाली पिछोला झील में अब 300 टन वजनी क्र...

उदयपुरराजस्थान के उदयपुर जिले में ऐताहासिक फैसला सामने आया है। शहर के सवा लाख लोगों को पानी पिलाने वाली पिछोला झील में अब 300 टन वजनी क्रूज नहीं चलेगा। इस फैसले के बाद जहां जनता की जीत हुई है। वहीं निगम को हार का मुंह देखना पड़ा है। दरअसव पिछोला झील में उदयपुर नगर निगम की ओर से उतारे गए विशालकाय क्रूज को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 15 दिन में बाहर निकालने के आदेश दे दिए है । लिहाजा न्यायालय का ये निर्णय जनता के लिए राहत भरा रहा। कोर्ट में लगाया गया था आवेदन, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किया गया ये तर्क उल्लेखनीय है कि तेजशंकर पालीवाल व अन्य की ओर से नगरनिगम, जिला कलेक्टर व राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में आवेदन पेश किया था। आवेदन में बताया गया कि पिछोला झील पेयजल का मुख्य स्रोत है। वहीं यहां निगम ने क्रूज चलाने की अनुमति दे दी है। आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि क्रूज के चलने से झील के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होगा, जलीय जीव जंतु मरेंगे । ऐसे में इसे तुरंत प्रभाव से चलने से रोका जाना चाहिए। 15 दिन के भीतर निगम को क्रूज बाहर निकालकर कोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट बता दें कि होली के मौके पर बिना एनओसी ही न‍िगम ने झील में क्रूज उतार दिया था। इस पर परिवादियों ने एक अन्‍य आवेदन पेश कर क्रूज को झील से बाहर निकालने की मांग की थी। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया। साथ ही एडीजे-4 की पीठासीन अधिकारी ने पिछोला झील से 15 दिन के भीतर क्रूज को बाहर निकालने का आदेश दे दिया । कोर्ट ने नगर न‍िगम को 15 दिन में क्रूज को बाहर निकाल कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि निगम अपने ही खर्च पर इस कार्य को पूरा करे।


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