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ये बशर्म हंसी दोस्त की हत्या के 9 साल बाद की है... कोर्ट ने 4 दाेस्तों समेत 6 को उम्रकैद की सजा दी

अर्जुन अरविंदझालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले के बहुचर्चित सत्यनारायण चौधरी उर्फ सत्तू हत्याकांड में गुरुवार को कोट्र ने फैसला सुना दिय...

अर्जुन अरविंदझालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले के बहुचर्चित सत्यनारायण चौधरी उर्फ सत्तू हत्याकांड में गुरुवार को कोट्र ने फैसला सुना दिया। हत्या के 6 आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या के चारों आरोपी मृतक सत्तू के दोस्त हैं, जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इन चार दोस्तों के साथ दो शूटर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। झालावाड़ जिले में इस हत्याकांड को 30 नवंबर 2012 को षडयंत्र पूर्वक अंजाम दिया गया था। लोक अभियोजक तनवीर आलम के मुताबिक सभी आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है। एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। झालावाड़ जिले के इस बहुचर्चित मामले के फैसले के दौरान जिला न्यायालय परिसर में आज भारी गहमागहमी रही। भीड़ नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता न्यायालय परिसर में पुलिस प्रशासन को तैनात करना पड़ा। दोस्त का कत्ल करने वालों की बेशर्म हंसी कोर्ट में हत्या के दोषी करार मृतक सत्तू के दोस्तों के चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आया। बेशर्म हंसी उनके चेहरों पर देख हर कोई हतप्रभ था। खिलखिलाकर हंसते हुए दोषी ऐसे चल रहे थे मानों उनको इस बात का कोई गिला नहीं था। दाेस्तों ने हत्या के लिए भाड़े के शूटर बुलाए एनडीपीएस कोर्ट के लोक अभियोजक तनवीर आलम ने बताया कि एक शादी समारोह से लौटने के बाद सत्यनारायण चौधरी की हत्या की गई थी।इसके पीछे झालावाड़ शहर की मास्टर काॅलोनी में व्यापार में वर्चस्व की बात सामने आई। आरोपी चार दोस्तों ने साजिश रचते हुए भाड़े के शूटरों से हत्या करवाई थी। इसमें कोतवाली थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। हत्या के दाेषियों में एक कांग्रेस नेता का भाई भी हत्या की साजिश रचने में विक्की पारेता, रामगोपाल चौधरी, श्याम मीणा, सुरेन्द्र मेवाडा, श्याम सिंह व मनोज यादव का नाम शमिल था। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ़ न्यायालय में चालान पेश किया था। इस दौरान मामले को एनडीपीएस कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया गया था। जिसके बाद आज एनडीपीएस कोर्ट के मजिस्ट्रेट घनश्याम शर्मा ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मामले का एक दोषी मनोज यादव कांग्रेस नेता शैलेन्द्र यादव का भाई है।


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