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बाराबंकी में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी पर FIR, अवैध मस्जिद को बताया था 'शहीद'

जितेंद्र कुमार मौर्य, बाराबंकी उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवै...

जितेंद्र कुमार मौर्य, बाराबंकीउत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी जिले में मुक़दमा दर्ज हुआ है। ये मुक़दमा भड़काऊ भाषण, कोविड प्रोटोकॉल उलंघन और प्रधानमंत्री व यूपी के सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने पर एसपी बाराबंकी ने दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के कटरा बरादरी के चंदना में गुरुवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम आयोजित था जिस कार्यक्रम में प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 लोगों को आने को अनुमति प्रदान की थी लेकिन बिना अनुमति के चुनावी जनसभा कर भारी भीड़ इकठ्ठा की गई। इसके अलावा ओवैसी पर मंच से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के भाषण देने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। बीजेपी एमएलए ने की शिकायतओवैसी के भाषण को लेकर कार्यक्रम के बाद दरियाबाद विधान सभा से बीजेपी विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने डीएम, एसपी व गृह सचिव को शिकायती पत्र लिखा था जिसमें बीजेपी विधायक का आरोप है कि असदउद्दीन ओवैसी ने मंच से बयान देकर साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने बिना अनुमति के एआईएमआईएम के प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी और आयोजकों ने मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि सौ साल पुरानी रामसनेहीघाट की मस्जिद शहीद करा दी गई। यह तथ्यों से परे है, निंदनीय व साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। जबकि सच यह है कि अवैध ढांचा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया। सभा भी बिना अनुमति के की गई। ऐसे में आयोजक व संगठन के प्रमुख के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। बिना परमिशन मीटिंग का आयोजनएसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि गुरुवार को ए आई एम आई एम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम आयोजित था जंहा शर्तों व नियमों को तोड़ते हुए कोविड नियमों की जम कर उलंघन किया गया। कार्यक्रम में भारी भीड़ एकत्रित की गई जंहा मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नही किया गया है। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश एसपी ने बताया कि ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान समाजिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण दिए। इसके अलावा रामसनेही घाट परिसर में हटाये गए अवैध निर्माण को ओवैसी ने 100 वर्ष पुरानी मस्जिद बताते हुए कहा उसे तुड़वा दिया गया और उसके मलबे को प्रशासन ने गायब कर दिया। इसके साथ ही ओवैसी ने देश के प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दर्ज हुआ केसएसपी यमुना प्रसाद ने नगर कोतवाली में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी और आयोजक मंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने जैसे 153A, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत केस दर्ज किया गया है।


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