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बिहार के युवा घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन और पाएं 10 लाख रुपये, नौकरी की टेंशन छोड़ शुरू करें अपना बिज़नस

पटना कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने में बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' बड़ा कदम साबित हो र...

पटना कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने में बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' बड़ा कदम साबित हो रही है। बिहार में बड़े कल-कारखाने लाने में नाकाम साबित हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना के तरत लघु और कुटीर उद्योग के जरिए लोगों को रोजगार देने की कोशिश में हैं। के तहत लोन के लिए आए आवेदनों से साबित हो रहा है कि बिहार के लोग भी स्वरोजगार में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये का लोन लिया जा सकता है। इसमें से सरकार पांच लाख रुपये माफ कर देगी। बाकी के पांच लाख रुपये 84 किस्तों में सरकार को रिटर्न करना होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
  • सबसे पहले https://ift.tt/3w1GjMd वेबसाइट को लॉगिन करें
  • पंजीकरण टैब पर क्लिक करें, यहां आपको रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म मिलेगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम भरें, फिर ईमेल आईडी, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आवेदन का प्रकार भरें (यहां आपको अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी)।
  • इतना कुछ भरने के बाद OTP प्राप्त करें। OTP आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।
  • चार अंकों का OTP भरने के बाद इसे सत्यापित करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसपर लिखा होगा यहां लॉगिन करें। यहां आप अपना आधार नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। यह पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा।
  • अब आपके स्क्रीन पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। जहां आपको आपका पंजीकरण संख्या भी लिखा होगा। इस फॉर्म में आपको कई कॉलम की जानकारी भरनी होगी। व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, पारिवारिक विवरण, संगठन का विवरण, परियोजना का विवरण, वित्त विवरण, बैंक विवरण, दस्तावेज विवरण और सेटिंग्स में जाकर फाइनल सबमिट करना है।
  • फॉर्म पूरा भरने के बाद इसका फाइनल कॉपी अपने पास Save कर लें, हो सके तो प्रिंटआउट निकालकर भी अपने पास रख लें।
  • फॉर्म भरने के बाद सबमिट करते ही आपको एक फाइनल रसीद मिल जाएगा। इसका भी एक प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
  • आवेदन करने के बाद आप ऑनलाइन लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकार्य हुआ है या नहीं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक/10वीं पास का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि से संबधित प्रमाण पत्र), इंटरमीडिएट या समकक्ष, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, संस्था/ईकाई/निजी पैन कार्ड, जमीन संबंधित रसीद/पट्टे से संबंधित दस्तावेज/किरायानामा, कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, करेंट अकाउंट का नेम प्रिंटेड कैंसिल चेक, प्रोफाइल फोटो, हस्ताक्षर की फोटो, बैंक स्टेटमेंट (जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो) सबसे जरूरी जानकारी : ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज JPG, JPEG, PNG, PDF फॉर्मेट में ही हों। इस योजना के तहत इन उद्योगों को कर सकते हैं शुरू सत्तू, बेसन, तेल, मखाना, दाल मिल, धान से भूसा हटाने का मिल, अगरबत्ती फैक्ट्री, बॉलपेन बनाने की यूनिट, तेल मिल, टोमैटो कैचअप, सब्जियों की ड्रायर यूनिट, नूडल्स बनाने की यूनिट जैसे स्थानीय खाद्य उत्पादों की छोटी-छोटी यूनिटें आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी रेडीमेड गारमेंट यूनिटों, कांटी फैक्ट्री, राख से ईंट बनाने का यूनिट आदि भी शुरू कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में टेंट और ब्यूटी पार्लर और टूरिज्म टैक्सी रोजगार शुरू करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस साल आए आवेदनों में 50 फीसदी से अधिक आवेदन अकेले खाद्य उत्पादों के निर्माण से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि बिहार में ऐसे उत्पाद तैयार होंगे, जिनके उत्पादक, उपभोक्ता, कच्चा माल और बाजार सभी स्थानीय होंगे। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में चारों उद्यमी योजनाओं के जरिये व आठ हजार लोगों को बतौर लोन आठ सौ करोड़ रुपये बांटे जाने हैं। आठ हजार लोगों को लोन देने के लिए लक्ष्य से 25 फीसदी अधिक आवेदन लिये जायेंगे। लोन देने के लिए साक्षात्कार प्रणाली से परे लॉटरी सिस्टम का उपयोग करने की रणनीति बनायी जा रही है। किन्हें आसानी से मिलता है लोन: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में उन आवेदकों को प्रमुखता दी जाती है जो पहले से कोई लघु रोजगार में जुटे हैं। क्योंकि लोन देने में यह जरूर देखा जाता है कि आवेदक का रोजगार करने में कितना अनुभव है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास अगरबत्ती बनाने की छोटी यूनिट है तो आप इस योजना के तहत लोन लेकर उसका विस्तार कर सकते हैं। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। केवल मैट्रिक पास लोगों को इस योजना के तहत लोन नहीं मिलता है।


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