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अपनी सीएनजी बस चाहिए? बिहार में तो नीतीश सरकार देगी साढ़े 7 लाख रुपये, जानिए क्या है प्रॉसेस

पटना राजधानी पटना में पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार जरूरी कदम उठाने में जुटा हुआ है। इसी बीच सरकार ने सीएनजी ब...

पटना राजधानी पटना में पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार जरूरी कदम उठाने में जुटा हुआ है। इसी बीच सरकार ने सीएनजी बसों को बढ़ावा देने के लिए खास स्कीम तैयार की है। परिवहन विभाग की योजना खास तौर से उनके लिए है जो अभी पटना जिले में डीजल बसों का परिचालन कर रहे हैं। विभाग इन बस संचालकों को सीएनजी बस खरीदने के लिए साढ़े सात लाख रुपये का अनुदान देगा। इसलिए परिवहन विभाग ले आई ये खास स्कीमपरिवहन विभाग की योजना के मुताबिक, अगर डीजल बसों के संचालक सीएनजी की बसें खरीदने की सोचते हैं तो उन्हें इसका फायदा मिलेगा। उन्हें नई सीएनजी बसों के शो-रूम कीमत का 50 फीसदी या फिर अधिकतम साढ़े सात लाख रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इनमें मिनी सीएनजी बसें भी शामिल होंगी। सिटी बस संचालकों के लिए इस योजना के जरिए विभाग की कोशिश राजधानी में डीजल बसों पर लगाम लगाने की है। प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर फैसला, शुरू 50 बसें बदली जाएंगीबिहार में परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल ने बताया कि पटना शहरी इलाकों में डीजल की जगह अगर सीएनजी बसों का परिचालन होता है तो इससे प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही इन्हें खरीदने की सोच रहे लोगों को अनुदान भी मिलेगा। इसके भुगतान को लेकर पटना जिलाधिकारी को पत्र के जरिए अवगत कराया गया है। वहीं परिवहन विभाग के मुताबिक, पहले फेज में 50 डीजल बसों को सीएनजी में बदलने की योजना है। ऐसे कर सकते हैं स्कीम के लिए आवेदन विभाग की ओर से बताया गया कि इस योजना का फायदा लेने वालों को 28 अक्टूबर तक पटना जिला परिवहन ऑफिस में एप्लिकेशन देना होगा। ई-मेल (dto-patna-bih@nic.in) के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि, विभाग ने अभी 50 गाड़ियों को लेकर ही ये फैसला लिया है। तय आंकड़ों से ज्यादा एप्लिकेशन मिलने पर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाएगी। हालांकि, इसमें पहले सबसे पुरानी बसों के संचालकों का चयन होगा। जिन्हे भी करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी जो भी लोग इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इसके अलावा गाड़ी का फिटनेस और इंश्यूरेंस पेपर देना होगा। साथ ही पीयूसी भी जमा करानी होगी।


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