पटना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बिहार पंचायत राज अधिनियम (संशोधित), 2009 के प्रावधान के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय का रुख किय...
पटना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बिहार पंचायत राज अधिनियम (संशोधित), 2009 के प्रावधान के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय का रुख किया है। ये अधिनियम राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में केंद्र सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी तैनात करने का अधिकार देता है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाने के खिलाफ SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन पहुंचा कोर्ट एसोसिएशन ने पटना उच्च न्यायालय से अधिनियम की धारा 125 में उप-धारा 9 (बी) के प्रावधान को अल्ट्रा वायर्स यानि शक्तियों के परे घोषित करने का आग्रह किया है। बिहार में एसोसिएशन के 6200 से अधिक सदस्य हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की फिर से सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की। चुनाव आयोग से भी मांगा गया जवाब पीठ ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को एक ही समय अवधि के भीतर अपने अलग-अलग जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट में एसोसिएशन ने ये भी प्रार्थना की है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान चल रहे पंचायत चुनाव में एसोसिएशन सदस्यों की तैनाती के सभी आदेशों पर रोक लगाई जाए। राज्य निर्वाचन आयोग का कोर्ट में तर्क इस मामले में गिरीश पांडे और संजीव निकेश के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील अमित श्रीवास्तव पेश हुए। आयोग ने इस आधार पर एसोसिएशन की याचिका का विरोध किया कि वो 2009 में संशोधन लागू होने के 12 साल बाद इसके प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं। आयोग ने अदालत को बताया कि के 12 चरणों में से सात चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। श्रीवास्तव ने कोर्ट को ये भी बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग कानून के अनुसार कार्य करता है, जिसे राज्य विधायिका के जरिए अधिनियमित किया गया है और इसे बनाने या संशोधित करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है।
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