गोपाल गिरि, लखीमपुर खीरी लखीमपुर हिंसा में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। जि...
गोपाल गिरि, लखीमपुर खीरी लखीमपुर हिंसा में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। जिला जज ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आशीष मिश्रा के साथ ही मामले के सह आरोपी आशीष पांडे, लवकुश राना की जमानत पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। दिन में दो घंटे तक बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम में जिला जज मुकेश मिश्रा ने केस डायरी, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को देखने के बाद जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए तिकोनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आखिर सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। इसमें अधिवक्ता अभियोजन पक्ष अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष एक वीडियो और 60 गवाहों के बयान प्रस्तुत कर आशीष मिश्रा के घटनास्थल पर होने का दावा किया है। अधिवक्ता अभियोजन पक्ष के अनुसार आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज होना सुनिश्चित है। लगातार आशीष मिश्रा को झटका लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके अधिवक्ता ने 13 अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आशीष ने 21 अक्तूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा के यहां अपनी जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख दी थी। फिर आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जिला जज ने सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख दी। इसके बाद न्यायालय ने 15 नवंबर को सुनवाईकी तारीख दी थी क्योंकि एसटीएफ की ओर से न्यायालय में प्रपत्र दाखिल नहीं किए गए थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस हुई। सुनवाई का निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है। दोनों पक्षों को निर्णय का इंतजार लंबे समय तक करना पड़ा, शाम 6 बजे जिला जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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