नोएडा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी सुपरटेक की खिंचाई करते हुए कहा है कि वह उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है। कोर्ट ने सुपरटेक के वकील से...
नोएडा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी सुपरटेक की खिंचाई करते हुए कहा है कि वह उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है। कोर्ट ने सुपरटेक के वकील से कहा कि आदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और चेतावनी दी कि हम आपके डायरेक्टर्स को जेल भेजे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुपरटेक के टि्वन टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। साथ ही, फ्लैट बायर्स के रुपये वापस करने क कहा था। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फ्लैट बायर्स के रुपये काट कर वापस किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार सुप्रीम कोर्ट ने टि्वन टावर में फ्लैट खरीददारों को रकम वापस नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि 17 जनवरी तक पैसे वापस किए जाए। कुछ फ्लैट बायर्स ने कंटेप्ट पिटिशन दाखिल की है और कहा है कि सुपरटेक ने उन्हे अपने पैसे वापस लेने के लिए बुलाया था लेकिन जब संपर्क किया गया तो कंपनी ने कहा कि पैसा किस्तों में वापस किया जाएगा और कुछ पैसे काटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पैसे कटौती की बात नहीं कही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने नाराजगी जताई और सुपरटेक के वकील को चेताया कि हम आपके डायरेक्टर्स को जेल भेज देंगे। निवेश की गई रकम की वापसी के लिए ब्याज नहीं लिया जा सकता है। एजेंसी का मांगा नाम सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से कहा है कि वह उन एजेंसी का नाम सोमवार तक बताए जो टि्वन टावर तोड़ाने का काम करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश करे और हलफनामा देकर बताए कि एमराल्ड कोर्ट स्थित टि्वन टावर तोड़ने के लिए उसने क्या कदम उठए हैं।
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